एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिकार मामले में, पेप्सी इंडिया को परिवादी रामलाल गुप्ता को ₹1.5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। यह मामला भदोही का है, जहां गुप्ता ने एक पेप्सी की बोतल खरीदी थी, जिसमें कांच का टुकड़ा मिला।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे की अगुवाई में इस मामले का निपटारा किया गया और गुप्ता को मुआवजा दिया गया। यह भुगतान उनके अधिवक्ता की मौजूदगी में किया गया, जिससे मामले की गंभीरता और उपभोक्ता अधिकारों की अहमियत पर जोर दिया गया। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि शिकायत जौनपुर जिले के परियत निवासी रामलाल गुप्ता ने दर्ज कराई थी।
शिकायत के अनुसार, 15 अगस्त 2010 को गुप्ता अपने परिचितों से मिलने मोढ़ बाजार गए थे और वहां से तीन बोतल पेप्सी खरीदी। जब उन्होंने तीसरी बोतल खोली तो उसमें खनखनाहट की आवाज सुनाई दी। गौर से देखने पर उसमें कांच का टुकड़ा मिला। जब उन्होंने इस बारे में दुकानदार लालचंद हलवाई से शिकायत की, तो उसने कंपनी पर ठीकरा फोड़ दिया।

आयोग की जांच के बाद पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड और दुकानदार लालचंद हलवाई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। अंतिम फैसले में आयोग ने गुप्ता को मानसिक पीड़ा के लिए ₹50,000 और सामाजिक हानि व क्षति के लिए ₹1,00,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिससे कुल राशि ₹1.5 लाख हो गई।
सोमवार को यह भुगतान कर दिया गया, जिससे मामला पूरी तरह से सुलझ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने इस फैसले के माध्यम से उत्पाद सुरक्षा और कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया।