न्यायपालिका पर लगता है दोष, लेकिन वकील छुट्टियों में काम करने से कतराते हैं: CJI गवई

भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई ने बुधवार को कानूनी समुदाय पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि अदालत की छुट्टियों के दौरान वकीलों की काम करने की अनिच्छा, लंबित मामलों की बढ़ती संख्या के लिए एक बड़ा कारण है, जबकि अक्सर दोष न्यायपालिका पर मढ़ दिया जाता है।

यह टिप्पणी तब आई जब एक वकील ने अदालत से गर्मी की छुट्टियों के बाद याचिका को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के साथ बैठे CJI ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “पहले पाँच न्यायाधीश अवकाश के दौरान भी लगातार काम कर रहे हैं, फिर भी हम पर लंबित मामलों का दोष लगाया जाता है। वास्तविकता यह है कि वकील छुट्टियों में काम करने को तैयार नहीं होते।”

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पिछली परंपराओं से अलग हटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र के लिए एक विस्तारित कार्यक्रम घोषित किया है, जिसे “आंशिक न्यायिक कार्य दिवस” के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कार्यक्रम 26 मई से 13 जुलाई तक चलेगा, जिसमें पारंपरिक अवकाश अवधि के दौरान भी अधिक न्यायिक उपस्थिति सुनिश्चित की गई है।

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पहले की तरह केवल दो अवकाश पीठों और वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनुपस्थिति की बजाय, 2024 की गर्मियों में दो से पाँच पीठें कार्यरत रहेंगी। विशेष रूप से, सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष पाँच न्यायाधीश, जिनमें CJI स्वयं भी शामिल हैं, अदालत की कार्यवाही करेंगे।

अधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, सत्र के पहले सप्ताह (26 मई से 1 जून) में कार्यरत पाँच अवकाश पीठों की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश गवई, और न्यायमूर्तिगण सूर्यकांत, विक्रम नाथ, जे. के. माहेश्वरी और बी. वी. नागरत्ना करेंगे।

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इस अवधि के दौरान सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी, सिवाय शनिवार (12 जुलाई को छोड़कर), रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के।

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