इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 नवंबर, 2024 को अनुच्छेद 227 संख्या 9914/2023 (लक्ष्मी नारायण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) के तहत एक लंबे समय से चल रहे संपत्ति विवाद को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। जौनपुर जिले में एक विवादित संपत्ति पर कब्जे को लेकर परिवार के सदस्यों से जुड़े इस मामले का फैसला न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला ने सुनाया। न्यायालय ने शांति भंग से निपटने वाली धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही पर सिविल उपायों की सर्वोच्चता पर जोर दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद जौनपुर जिले के मरियाहू तहसील के बेलवा गांव में प्लॉट संख्या 287 का के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जहां याचिकाकर्ता लक्ष्मी नारायण स्वामित्व और निर्बाध कब्जे का दावा करते हैं। याचिकाकर्ता इस भूखंड पर बने दो मंजिला मकान में रहते हैं, जिसमें पहली मंजिल पर गोदाम और दुकान है और दूसरी मंजिल पर आवासीय उद्देश्य से काम किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के रिश्तेदार प्रतिवादी सह-स्वामित्व का आरोप लगाते हैं और संपत्ति पर अवैध कब्जे का दावा करते हैं।
विवाद तब शुरू हुआ जब प्रतिवादी दुर्गा प्रसाद ने शांति भंग होने की आशंका का हवाला देते हुए मई 2022 में धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही शुरू की। प्रतिवादी के दावों का समर्थन करने वाली पुलिस रिपोर्ट के बावजूद, 13 अप्रैल, 2023 को नायब तहसीलदार द्वारा किए गए निरीक्षण में याचिकाकर्ताओं के कब्जे की पुष्टि हुई। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने बाद में कार्यवाही को समाप्त कर दिया, जिससे प्रतिवादियों ने आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया, जिसके कारण 28 अगस्त, 2023 को जौनपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा विरोधाभासी निर्णय दिया गया।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार बनाम धारा 145 सीआरपीसी:
मुख्य विवाद यह था कि संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे में निहित विवाद को आपराधिक कानून के तहत आगे बढ़ाया जाना चाहिए या सिविल मुकदमेबाजी के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।
2. शांति भंग की आशंका:
प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के विवादित संपत्ति पर कब्जे ने शांति भंग करने का आधार बनाया, जिसके लिए धारा 145 सीआरपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता है।
3. स्वामित्व और कब्जे का साक्ष्य:
याचिकाकर्ताओं ने यू.पी. चकबंदी अधिनियम के तहत 1972 से सीएच फॉर्म 45 प्रविष्टि पर भरोसा किया, जिससे उनके निर्विवाद शीर्षक और कब्जे की पुष्टि हुई। यह प्रविष्टि अंतिम हो गई थी और चकबंदी के दौरान इसे चुनौती नहीं दी गई थी।
न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संपत्ति विवादों में सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर जोर देते हुए धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही बंद करने के एसडीएम के पहले के फैसले की पुष्टि की। न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला ने अमरेश तिवारी बनाम लालता प्रसाद दुबे (2002) में सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरण का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था:
“ऐसा हर मामले में नहीं होता है जहां सिविल मुकदमा दायर किया जाता है कि धारा 145 की कार्यवाही कभी नहीं होगी। सिविल न्यायालय स्वामित्व और कब्जे दोनों मुद्दों पर निर्णय लेने में सक्षम हैं, और उनके आदेश मजिस्ट्रेट पर बाध्यकारी हैं।”
न्यायालय ने पाया कि:
– नायब तहसीलदार की निरीक्षण रिपोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के कब्जे और शांति भंग न होने की पुष्टि की।
– चकबंदी प्रक्रिया से पहले सीएच फॉर्म 45 में प्रविष्टि ने याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व का निर्णायक रूप से समर्थन किया।
– प्रतिवादियों ने विभाजन की मांग करते हुए पहले ही एक सिविल मुकदमा (मूल मुकदमा संख्या 1262/2023) शुरू कर दिया था, जिससे धारा 145 सीआरपीसी की कार्यवाही निरर्थक हो गई।
निर्णय
न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के 28 अगस्त, 2023 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें धारा 145 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही को छोड़ने के एसडीएम के फैसले को बहाल किया गया। इसने टिप्पणी की:
“सिविल उपाय शीर्षक और कब्जे की मांग करने वाले पक्षों के लिए उपयुक्त उपाय हैं, खासकर जब समेकन प्रविष्टियाँ चुनौती रहित रहती हैं।”
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को अनुमति दी, जिससे विवादों को नियंत्रित करने वाले कानूनी सिद्धांतों में स्पष्टता आई, जहाँ सिविल और आपराधिक दोनों तरह के उपायों का इस्तेमाल किया जाता है।
पक्ष और प्रतिनिधित्व
– याचिकाकर्ता: लक्ष्मी नारायण और अन्य, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा कर रहे हैं।
– प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य और छह अन्य, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता काशिफ गिलानी, राकेश कुमार मिश्रा और सरकारी अधिवक्ता सूरज सिंह कर रहे हैं।