गुजरात विश्वविद्यालय ने गुरुवार को यहां हाईकोर्ट से कहा कि सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल किसी की ‘बचकाना जिज्ञासा’ को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है और उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए पारदर्शिता कानून के तहत एक आदेश को रद्द करने की
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