हरियाणा राज्य के हिसार में एक पंडित को निर्धारित आयु सीमा से कम आयु के लड़के की शादी कराना लोहे के चने चबाना जैसा साबित हुआ।
Punjab and Haryana High Court के आदेश पर पुलिस ने 20 वर्षीय लड़के का 18 वर्ष की लड़की से प्रेम विवाह करवाने वाले पंडित के ऊपर बाल विवाह निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।इसकी जानकारी हिसार एस पी ने हाइकोर्ट को दी ।
हाई कोर्ट में प्रेमीयुगल ने अपनी सुरक्षा के लिए एक याचिका दायर की थी। इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट को पता चला कि लड़की की आयु शादी के योग्य है किन्तु लड़के की आयु 20 वर्ष है।
कोर्ट ने इस विवाह को अवैध करार दिया है और कहा यह शादी बालविवाह कानून का उलंघन करती है।
हाई कोर्ट ने कहा कि यह शादी कैसे संभव हो सकती है और किस पंडित ने इस शादी की रश्मों को पूरा करवाया है।
पंडित के ऊपर बाल विवाह कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने हिसार एसपी को तत्काल प्रभाव से पंडित के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं ।
हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए एसपी हिस्सार ने कोर्ट को बताया कि पंडित के खिलाफ हिसार सदार थाने में 25 अक्टूबर को बाल विवाह निरोधक कानून की धारा 10 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लड़की के परिवारजनों ने लड़के के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करवाया है।