धूल और उपेक्षा से त्रस्त सड़कों पर घुट रही है जिंदगी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

न्यायिक सक्रियता को दर्शाते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास सड़कों की भयावह स्थिति का स्वतः संज्ञान लिया है। जर्जर और धूल भरी सड़कों से गुजरने वाले यात्रियों की दुर्दशा को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्टों से प्रेरित होकर, न्यायालय ने एक जनहित याचिका (WPPIL संख्या 12/2025) शुरू की। इस हस्तक्षेप में अधिकारियों से जवाबदेही और उन हजारों निवासियों के लिए राहत की मांग की गई है जो इन महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों पर निर्भर हैं। यह मामला बुनियादी ढांचे के मुद्दों को संबोधित करने में प्रणालीगत लापरवाही को भी उजागर करता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 17 जनवरी, 2025 को हिंदी दैनिक नवभारत में एक समाचार लेख के प्रकाशन के बाद सामने आया। रिपोर्ट में तस्वीरों के साथ बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास गजरा चौक से शारदा मंदिर मार्ग को खतरनाक बताया गया था। सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे और धूल की मोटी परतें जमी हुई हैं, जो लगभग दुर्गम हो गई हैं, जिससे यात्रियों और आस-पास के निवासियों की जान को खतरा है। स्थानीय अधिकारियों और रेलवे अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद, कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए।

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इस मामले को और गंभीर बनाते हुए, हरिभूमि में एक अन्य रिपोर्ट में बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर समस्याओं का वर्णन किया गया, जहाँ मालगाड़ियाँ प्रमुख प्लेटफार्मों पर कब्जा कर लेती हैं, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त जोखिम और असुविधाओं से गुजरना पड़ता है। न्यायालय ने व्यापक निवारण के लिए दोनों मुद्दों को इस जनहित याचिका के तहत समेकित किया।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

1. सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की लापरवाही:

– जनहित याचिका अधिकारियों द्वारा आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में विफलता, जीवन को खतरे में डालने और अनावश्यक कठिनाई पैदा करने पर केंद्रित है।

2. समन्वय और जवाबदेही:

– यह मामला सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में रेलवे, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और नगर निगम के बीच साझा जिम्मेदारी की जांच करता है।

3. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:

– बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में विफलता कथित रूप से जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) और आवागमन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19(1)(डी)) का उल्लंघन करती है।

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न्यायालय की टिप्पणियां और निर्देश

प्रशासनिक उदासीनता के गंभीर प्रभाव को उजागर करते हुए, न्यायालय ने टिप्पणी की:

“इस सड़क पर एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई देने वाले बड़े-बड़े गड्ढे चीख-चीख कर अपनी दुर्दशा की कहानी कह रहे हैं। जबकि उक्त सड़क बारिश के दौरान तालाब में तब्दील हो गई थी, वर्तमान में वाहनों के पीछे उड़ने वाली धूल दैनिक जीवन को बाधित कर रही है।”

पीठ ने आगे जोर दिया:

“स्थानीय लोगों द्वारा इन मुद्दों को उठाने के बार-बार प्रयासों के बावजूद, प्रतिक्रिया उदासीन रही है, जो घोर लापरवाही को दर्शाती है।”

न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 5, मंडल रेल प्रबंधक को रिपोर्ट में उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने और विशिष्ट उपचारात्मक कार्रवाइयों को रेखांकित करने का निर्देश दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर परिचालन अक्षमताओं के बारे में हरिभूमि रिपोर्ट को एक साथ समीक्षा के लिए शामिल किया जाए।

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मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गई है, जिसके दौरान मंडल रेल प्रबंधक को विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।

शामिल पक्ष

– याचिकाकर्ता: मीडिया रिपोर्टों के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू किया गया।

– प्रतिवादी:

– भारत संघ (सचिव, रेल मंत्रालय के माध्यम से)

– छत्तीसगढ़ सरकार (प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से)

– दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, और मंडल रेल प्रबंधक)

– स्थानीय प्राधिकारी (कलेक्टर, बिलासपुर; आयुक्त, नगर निगम बिलासपुर; मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर)

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