छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 25 दिसंबर, 2024 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सौर स्ट्रीट लाइट की खरीद और स्थापना में कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। न्यायालय ने 26 दिसंबर, 2024 के अपने आदेश में “धन के दुरुपयोग” को उजागर किया और राज्य के ऊर्जा विभाग से एक विस्तृत हलफनामा देने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने WPPIL संख्या 110/2024 के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसमें पर्याप्त सार्वजनिक धन से जुड़े मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित किया गया।
मामले की पृष्ठभूमि
जनहित याचिका में दावा किया गया है कि बस्तर संभाग के 181 गांवों में 3620 सौर स्ट्रीट लाइटें 47,600 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ी हुई लागत पर लगाई गई थीं, जो कि 17.23 करोड़ रुपये थी। समाचार रिपोर्ट में सुकमा, जांजगीर, कोंडागांव और कांकेर जिलों में भी इसी तरह की अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और खनिज न्यास निधि जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से प्राप्त धन का कथित तौर पर दुरुपयोग किया गया।
कानूनी मुद्दे
हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण खामियों की पहचान की:
1. खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन: छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) ने अदालत को सूचित किया कि खरीद प्रक्रिया में उसे दरकिनार कर दिया गया, जो स्थापित मानदंडों का उल्लंघन है।
2. अत्यधिक मूल्य निर्धारण: साक्ष्यों से पता चला कि सौर स्ट्रीट लाइटें जीएसटी सहित 25,000 रुपये में खरीदी जा सकती थीं, जबकि वास्तविक भुगतान 47,000 से 50,000 रुपये प्रति यूनिट के बीच था।
3. नियमों का पालन न करना: खरीद को नियंत्रित करने वाले भंडार क्रय नियम की कथित रूप से अनदेखी की गई।
क्रेडा के वकील श्री देवर्षि ठाकुर और अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राज कुमार गुप्ता ने मामले में राज्य अधिकारियों का प्रतिनिधित्व किया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्देश
हाईकोर्ट ने कड़ी असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि कथित अत्यधिक मूल्य निर्धारण और प्रक्रियात्मक उल्लंघन “सार्वजनिक धन के दुरुपयोग” की ओर इशारा करते हैं। इसने आदेश दिया:
– ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष और सचिव कथित अनियमितताओं का विवरण देते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करें।
– आदिवासी विकास आयुक्त द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की समीक्षा, जिसके बारे में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पुष्टि की कि वह पूरी हो गई है लेकिन अदालत में उपलब्ध नहीं है।
न्यायालय ने अगली सुनवाई 9 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित की है।
निर्णय के मुख्य उद्धरण
– “उचित ₹25,000 के बजाय प्रति सोलर स्ट्रीट लाइट ₹47,000 से ₹50,000 के बीच के फंड का कथित दुरुपयोग जनता के विश्वास का गंभीर उल्लंघन है।”
– “खरीद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों की अनदेखी की गई, जिसके परिणामस्वरूप भारी वित्तीय विसंगतियां हुईं।”