छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदात्मक मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक निजी कंपनी के खिलाफ जारी ब्लैकलिस्टिंग आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने यह माना कि केवल एक लंबित आपराधिक जांच के आधार पर इतना कठोर कदम समय से पहले नहीं उठाया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ब्लैकलिस्टिंग के आदेश के गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, जो एक “सिविल डेथ” के समान है, और इसे केवल गंभीर मामलों के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि केवल इसलिए कि एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है।
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभू दत्त गुरु की खंडपीठ ने रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका में सुनाया। याचिका में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) द्वारा कंपनी को तीन साल के लिए प्रतिबंधित करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता कंपनी, रिकॉर्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ने चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति के लिए टेंडर संख्या 182/EQP/CGMSC/2022-23 में भाग लिया था, लेकिन असफल रही। इसके बाद, 30 जनवरी, 2025 को, CGMSCL (प्रतिवादी संख्या 2) ने कंपनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें “धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण, मिलीभगत से बोली लगाना, और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने” का आरोप लगाया गया।

याचिकाकर्ता ने 1 फरवरी, 2025 को एक विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें आरोपों का खंडन किया गया और सफल निविदाकर्ता, मोक्षित कॉर्पोरेशन के साथ किसी भी संबंध से इनकार किया गया। हालांकि, 5 फरवरी, 2025 को, CGMSCL ने याचिकाकर्ता को तीन साल के लिए ब्लैकलिस्ट करने का आदेश पारित कर दिया। इस कार्रवाई का एकमात्र आधार छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा (ACB/EOW) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज की गई एक प्राथमिकी थी, जिसमें याचिकाकर्ता और अन्य संस्थाओं पर मिलीभगत से बोली लगाने और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया गया था।
पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता के तर्क:
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी ने तर्क दिया कि ब्लैकलिस्टिंग का आदेश मनमाना और अवैध था। उन्होंने दलील दी कि केवल एक प्राथमिकी दर्ज होने के कारण किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदालत में कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मेसर्स इरुसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के फैसले पर भरोसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ब्लैकलिस्टिंग वस्तुनिष्ठ संतुष्टि पर आधारित होनी चाहिए।
प्रतिवादी के तर्क:
CGMSCL के वकील श्री त्रिविक्रम नायक ने ब्लैकलिस्टिंग आदेश का बचाव करते हुए इसे “उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत” बताया। उन्होंने तर्क दिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया गया था, क्योंकि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने के बाद उसे असंतोषजनक पाया गया। प्रतिवादी के वकील ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने “बहुत चालाकी से” अपनी बोलियों को मोक्षित कॉर्पोरेशन से 20-25% अधिक रखा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाद वाली कंपनी को L-1 बोलीदाता घोषित किया जाए, जो विभाग को धोखा देने के लिए एक “सुनियोजित प्रयास और दुर्भावनापूर्ण सांठगांठ” को दर्शाता है।
कोर्ट का विश्लेषण और अंतिम निर्णय
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ब्लैकलिस्टिंग के आदेश को समय से पहले और अनुपातहीन पाया। पीठ ने कहा कि यद्यपि एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जांच अभी तक समाप्त नहीं हुई है, और अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।
कोर्ट ने माना कि बोली दरों में 20-25% का अंतर “मिलीभगत से बोली लगाने का निर्णायक सबूत नहीं हो सकता।” कोर्ट ने दृढ़ता से कहा, “याचिकाकर्ता कंपनी के खिलाफ केवल एक अपराध का पंजीकरण स्वतः यह नहीं दर्शाता कि याचिकाकर्ता कंपनी उस अपराध के लिए दोषी है जिसका उस पर आरोप लगाया गया है।”
पीठ ने इस मामले में ब्लैकलिस्टिंग के उपाय को अनुपातहीन माना और कहा, “निविदा प्रक्रिया में केवल भाग लेने के लिए याचिकाकर्ता को ब्लैकलिस्ट करने का कठोर उपाय काफी अनुपातहीन प्रतीत होता है।”
अपने अंतिम निष्कर्ष में, कोर्ट ने प्रशासनिक निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निर्धारित किया:
“ब्लैकलिस्टिंग का आदेश अनुबंध के उल्लंघन के सामान्य मामलों में जारी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसके गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, जो प्रभावित पक्ष के लिए ‘सिविल डेथ’ और ‘व्यावसायिक निर्वासन’ के समान है। यह कठोर दंड, जो एक पक्ष को भविष्य के अनुबंधों से रोकता है और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, केवल गंभीर मामलों के लिए आरक्षित होना चाहिए, न कि मामूली उल्लंघनों या वास्तविक विवादों के लिए, और इसे हमेशा आनुपातिकता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।”
तदनुसार, कोर्ट ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और 5 फरवरी, 2025 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला इस फैसले में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार अपने तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचेगा।