मृत्युपूर्व बयान यदि प्रमाणिक है, तो सजा का एकमात्र आधार हो सकता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दहेज हत्या मामले में उम्रकैद की सजा बरकरार रखी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दहेज हत्या के एक मामले में दो आरोपियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास को बरकरार रखा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एक प्रामाणिक और विश्वसनीय मृत्यु पूर्व कथन दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सुधीर महाना और उनकी मां शकुंतला की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304बी के साथ धारा 34 के तहत उनकी दोषसिद्धि को चुनौती दी गई थी।

मामला पृष्ठभूमि

यह मामला सुधीर महाना की पत्नी पूजा की मौत से संबंधित है, जो अपनी शादी के ठीक दो साल बाद 17 सितंबर, 2018 को जलने के कारण दम तोड़ चुकी थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि 13 सितंबर, 2018 को आरोपियों ने दहेज की मांग के चलते जिला रायगढ़ के पुसौर में जगन्नाथ मंदिर के पास अपने घर में पूजा पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी।

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83% जलने के बाद, पूजा को शुरू में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुसौर में इलाज किया गया, उसके बाद उसे जिला अस्पताल, रायगढ़ रेफर कर दिया गया। कार्यकारी मजिस्ट्रेट लीलाधर चंद्र द्वारा दर्ज किए गए उसके मृत्युपूर्व बयान में उसके पति सुधीर महाना और सास शकुंतला को अपराध के अपराधी के रूप में नामित किया गया।

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कानूनी कार्यवाही और निर्णय

रायगढ़ में सत्र न्यायालय ने 14 अक्टूबर, 2019 को अपने फैसले में सुधीर महाना और शकुंतला को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ट्रायल कोर्ट का फैसला पूजा के मृत्युपूर्व बयान और अपराध स्थल पर मिट्टी के तेल की मौजूदगी की पुष्टि करने वाली एफएसएल रिपोर्ट सहित सहायक चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य पर आधारित था।

अपनी अपील (सीआरए संख्या 1558/2019) में, अभियुक्तों ने मृत्यु पूर्व कथन की विश्वसनीयता को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि पूजा बयान देने के लिए स्वस्थ अवस्था में नहीं थी। उनके बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि किसी भी चिकित्सा अधिकारी ने इस तरह का कथन देने के लिए उसकी मानसिक और शारीरिक फिटनेस को स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं किया।

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हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने मृत्यु पूर्व कथन (प्रत्यक्ष पी/19) की विश्वसनीयता की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य का हवाला दिया, जिसने पुष्टि की कि पूजा अपने बयान को दर्ज किए जाने के समय सचेत अवस्था में थी। पीठ ने कहा:

“एक बार जब मृत्यु पूर्व कथन न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करने वाला प्रामाणिक पाया जाता है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और बिना किसी पुष्टि के दोषसिद्धि के लिए एकमात्र आधार हो सकता है।”

न्यायालय ने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984), पुरुषोत्तम चोपड़ा बनाम राज्य (2020) और राजेंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024) सहित सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों पर भरोसा किया, जिसमें मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में दर्ज किए जाने पर मृत्यु पूर्व कथनों के साक्ष्य मूल्य को बरकरार रखा गया।

मुख्य कानूनी निष्कर्ष

1. मृत्यु पूर्व कथन स्वीकार्य हैं – न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) आपराधिक मुकदमों में मृत्यु पूर्व कथनों को स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में अनुमति देती है।

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2. पुष्टि की आवश्यकता नहीं – यदि स्वैच्छिक और विश्वसनीय पाया जाता है, तो केवल मृत्यु पूर्व कथन ही दोषसिद्धि का आधार हो सकता है।

3. सचेत अवस्था में प्रमाणीकरण – न्यायालय ने विशिष्ट चिकित्सा प्रमाणीकरण की कमी के बारे में विवाद को खारिज कर दिया, क्योंकि साक्ष्य से पता चला कि रिकॉर्डिंग के समय पूजा सचेत और उन्मुख थी।

अंतिम निर्णय

हाईकोर्ट ने सुधीर महाना और शकुंतला के लिए आजीवन कारावास की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया। इसने यह भी निर्देश दिया कि वे अपनी सजा जारी रखें तथा उन्हें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के उनके अधिकार के बारे में भी सलाह दी।

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