एक महत्वपूर्ण निर्णय में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक राज्य की अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होता है, अनिवार्य प्रवासन के मामले को छोड़कर, स्थानांतरित राज्य में आरक्षण लाभ का दावा नहीं कर सकता। यह निर्णय न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने रिट
