समीक्षा अधिकार क्षेत्र को अपील तंत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने समीक्षा याचिका खारिज की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि समीक्षा अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल ऐसे मामले में फिर से बहस करने के लिए नहीं किया जा सकता, जिस पर पहले ही गुण-दोष के आधार पर निर्णय हो चुका हो। समीक्षा याचिका संख्या 35/2024 को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू ने कहा कि समीक्षा तभी स्वीकार की जा सकती है, जब रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट हो या कोई नया और महत्वपूर्ण साक्ष्य खोजा गया हो, जो उचित परिश्रम के बावजूद उपलब्ध नहीं था।

मामले की पृष्ठभूमि

समीक्षा याचिका मेसर्स दुबे स्टोन क्रशर्स द्वारा अपने मालिक हीरामनी दुबे के माध्यम से दायर की गई थी, जिसमें 11 सितंबर, 2023 को डब्ल्यूपीसी संख्या 3985/2023 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मूल निर्णय में सीमा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार नहीं किया गया था।

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याचिकाकर्ता ने शुरू में विवादित आदेश के खिलाफ रिट अपील (W.A. No. 448 of 2023) दायर की थी, लेकिन बाद में इसे समीक्षा याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया। समीक्षा याचिका का सार यह था कि प्रतिवादियों – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) और उसके अधिकारियों ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष समीक्षा आवेदन प्रस्तुत करते समय देरी के लिए माफ़ी के लिए आवेदन दायर नहीं किया था, और इस महत्वपूर्ण पहलू को अदालत ने अनदेखा कर दिया था।

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उठाए गए कानूनी मुद्दे

क्या सीमा के मुद्दे को, हालांकि रिट याचिका में दलील दी गई थी, हाईकोर्ट ने 11 सितंबर, 2023 के अपने फैसले में अनदेखा कर दिया था?

क्या मूल सुनवाई के दौरान नहीं बताए गए नए आधारों पर समीक्षा याचिका पर विचार किया जा सकता है?

क्या समीक्षा याचिका अपील के विकल्प के रूप में कार्य कर सकती है?

पक्षकारों की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से:

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अमित सोनी ने दलील दी कि विनियमन 30 में समीक्षा आवेदन दाखिल करने के लिए स्पष्ट रूप से 30 दिन की सीमा अवधि प्रदान की गई है। प्रतिवादियों ने देरी के लिए माफी के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उनकी समीक्षा याचिका समय-बाधित हो गई। यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट ने WPC संख्या 3985/2023 पर निर्णय लेते समय इस मुद्दे पर विचार करने में विफल रहा।

प्रतिवादियों की ओर से:

CSPDCL की ओर से उपस्थित अधिवक्ता आस्था शुक्ला ने समीक्षा याचिका का विरोध करते हुए कहा कि रिट याचिका में मौखिक दलीलों के दौरान सीमा के बारे में तर्क कभी भी विशेष रूप से नहीं दिया गया। उन्होंने दलील दी कि दलीलों में किसी आधार की मौजूदगी मात्र से उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, जब तक कि न्यायालय के समक्ष सक्रिय रूप से तर्क न दिया जाए। उन्होंने आगे दलील दी कि हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में सभी प्रासंगिक दलीलों पर पहले ही विचार कर लिया था और मामले पर फिर से बहस करने के लिए समीक्षा क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू ने समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड के आधार पर कोई त्रुटि नहीं दिखाई है। न्यायालय ने निम्नलिखित मुख्य टिप्पणियाँ कीं:

समीक्षा का दायरा सीमित है:

“समीक्षा याचिका पर किसी नए आधार पर विचार नहीं किया जा सकता। समीक्षा याचिका में एकमात्र विचार यह है कि क्या आदेश के आधार पर कोई त्रुटि दिखाई देती है।”

समीक्षा कार्यवाही में नए तर्क नहीं उठाए जा सकते:

“सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मूल सुनवाई के दौरान नहीं दिए गए तर्क समीक्षा याचिका में नहीं उठाए जा सकते। याचिकाकर्ता ने मूल रिट याचिका में सीमा के मुद्दे पर बहस नहीं की और इसलिए, अब इसे नहीं उठाया जा सकता।”

सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों पर भरोसा:

न्यायालय ने अमानुल्लाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का हवाला दिया। (1973) 2 एससीसी 81 मामले में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा:

“यह माना जाना चाहिए कि सुनवाई के दौरान वास्तव में पेश किए गए सभी तर्कों पर ध्यान दिया गया और उचित तरीके से निपटा गया। यदि कोई निर्णय किसी बिंदु पर चर्चा नहीं करता है, तो यह मान लेना चाहिए कि बार में उस पर बहस नहीं की गई थी।”

कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया:

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न्यायालय ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता ने कोई नया भौतिक साक्ष्य नहीं खोजा है जिसके लिए समीक्षा की आवश्यकता हो।

समीक्षा अपील नहीं है:

मीरा भांजा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी (एआईआर 1995 एससी 455) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया:

“समीक्षा की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो एक अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने में सक्षम बना सकती है।”

हाईकोर्ट ने दृढ़ता से माना कि समीक्षा अधिकारिता किसी वादी के लिए अपने मामले को फिर से पेश करने का अवसर नहीं है। चूंकि याचिकाकर्ता रिकॉर्ड के आधार पर कोई त्रुटि प्रदर्शित करने में असफल रहा, इसलिए समीक्षा याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया।

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