मृत्यु की ओर ले जाने वाली घटना पर मृतक की स्व-लिखित रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्यु पूर्व कथन के रूप में स्वीकार्य है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32(1) के तहत मृतक द्वारा स्व-लिखित रिपोर्ट को वैध मृत्यु पूर्व कथन के रूप में स्वीकार्यता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने आपराधिक अपील संख्या 1126/2021 में फैसला सुनाया, जिसमें अपीलकर्ता राजकुमार बंजारे को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत अपनी पत्नी ओमबाई बंजारे की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 19 दिसंबर, 2016 को छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के नवापारा अचारीडीह में हुई एक घटना से उत्पन्न हुआ, जहां राजकुमार बंजारे की पत्नी ओमबाई बंजारे को गंभीर रूप से जलने की चोटें आईं। अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया कि अभियुक्त राजकुमार बंजारे ने अपनी पत्नी को लगातार परेशान किया और वित्तीय मांग की, जिसके परिणामस्वरूप उसने अपने शरीर पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। 85% जल चुकी पीड़िता ने शुरू में जो बयान दिए, उनका बाद में उसके परिवार ने खंडन किया। घटना के बाद पीड़िता को महासमुंद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पुलिस और नायब तहसीलदार ने उसके पहले दो मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किए, जिसमें कहा गया कि स्टोव जलाते समय उसे आग लग गई। हालाँकि, मृतक के चाचा द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की चिंता जताए जाने के बाद, रायपुर के अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा डॉ. बीआर अंबेडकर अस्पताल में तीसरा बयान दर्ज किया गया, जिसमें मृतक ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पति ने उसे आग लगाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। शामिल कानूनी मुद्दे कई मृत्यु पूर्व बयानों की वैधता अदालत ने अलग-अलग समय पर दर्ज किए गए तीन मृत्यु पूर्व बयानों में विसंगतियों की जांच की। पहले दो बयानों में आग लगने की वजह दुर्घटना बताई गई, जबकि तीसरे बयान में स्पष्ट रूप से आरोपी को दोषी ठहराया गया।

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मृत्यु पूर्व बयान के रूप में स्व-लिखित रिपोर्ट की स्वीकार्यता

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मृतक के तीसरे मृत्यु पूर्व बयान और देहाती नालिशी (अस्पताल में दर्ज की गई अनौपचारिक शिकायत) में दर्ज विस्तृत बयान को विश्वसनीय माना गया। अदालत ने फैसला सुनाया कि पीड़ित की स्व-लिखित रिपोर्ट जिसमें उसकी मृत्यु के कारणों का विवरण है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के तहत स्वीकार्य है।

बयानों का सबूत और विश्वसनीयता का बोझ

बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि कई मृत्यु पूर्व बयानों में विसंगतियों ने उचित संदेह पैदा किया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि देहाती नालिशी द्वारा पुष्टि की गई तीसरी घोषणा ने घटना का सबसे विश्वसनीय विवरण प्रदान किया।

अदालत की टिप्पणियां और निर्णय

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हाईकोर्ट ने धारा 302 आईपीसी के तहत राजकुमार बंजारे को दोषी ठहराए जाने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और उसे 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 1,000. पीठ ने मृत्यु पूर्व कथनों के साक्ष्य मूल्य पर जोर देते हुए निर्णय दिया:

“किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस लेन-देन की किसी भी परिस्थिति के बारे में दिया गया कथन जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, हर उस मामले में प्रासंगिक है जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है।”

न्यायालय ने धरम पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) और आशाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि यदि मृत्यु पूर्व कथन स्वैच्छिक, विश्वसनीय और मानसिक रूप से स्वस्थ अवस्था में किया गया हो, तो वह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है।

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निर्णय में पुष्टि की गई है कि यदि पीड़ित द्वारा स्वयं लिखित शिकायत सचेत अवस्था में की गई हो और स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई हो, तो उसका मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए औपचारिक मृत्यु पूर्व कथन के समान ही महत्व होता है। यह निर्णय कई मृत्यु पूर्व कथनों वाले मामलों में एक मिसाल कायम करता है और न्यायिक कार्यवाही में पीड़ित के अंतिम शब्दों की प्रधानता की पुष्टि करता है।

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