पीड़िता की मानसिक स्थिति के स्पष्ट प्रमाण के बिना मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर दोषसिद्धि नहीं हो सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हत्या के एक मामले में अर्जुन सिंह राजपूत की दोषसिद्धि को पलट दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यदि बयान देते समय पीड़िता की मानसिक स्थिति के बारे में संदेह है तो केवल मृत्यु पूर्व बयान ही दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने आपराधिक अपील संख्या 114/2021 में यह निर्णय सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला मोना सिंह की दुखद मौत के इर्द-गिर्द घूमता है, जो 3 मई, 2018 को सूरजपुर जिले में एक घर में लगी आग में गंभीर रूप से जल गई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता अर्जुन सिंह राजपूत ने पीड़िता को घर के अंदर बंद कर दिया, उस पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी, जिसका उद्देश्य उसे मारना और उसकी संपत्ति हड़पना था। मोना सिंह ने 11 मई, 2018 को दम तोड़ दिया और 4 मई, 2018 को नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा (पीडब्लू-13) ने उनका मृत्युपूर्व बयान दर्ज किया।

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छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) के समक्ष मुकदमा चलाया गया, जिन्होंने राजपूत को धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 436 (आग से नुकसान), 449 (घर में जबरन घुसना) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) सहित कई प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। ट्रायल कोर्ट ने राजपूत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

हाई कोर्ट के समक्ष प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या पीड़िता की मानसिक स्थिति के बारे में चिकित्सा प्रमाण पत्र के अभाव में दिए गए मृत्युपूर्व बयान को दोषसिद्धि के एकमात्र आधार के रूप में माना जा सकता है। बचाव पक्ष के पवन श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि:

अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था, और पूरा मामला कथित मृत्यु पूर्व कथन पर आधारित था।

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मृत्यु पूर्व कथन की स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी।

किसी भी चिकित्सा अधिकारी ने यह प्रमाणित नहीं किया कि पीड़िता बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ थी।

घायल गवाह शंकर कुमार रवि (पीडब्लू-1) और लाडो उर्फ ​​समृद्धि (पीडब्लू-3) के बयान असंगत और अविश्वसनीय थे।

दूसरी ओर, राज्य के पैनल वकील श्री शैलेंद्र शर्मा ने तर्क दिया कि मृत्यु पूर्व कथन सत्य, स्वैच्छिक और विश्वसनीय था और दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

हाईकोर्ट ने शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116 और पपरम्बाका रोसाम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1999) 7 एससीसी 695 सहित ऐतिहासिक निर्णयों का हवाला देते हुए मृत्यु पूर्व कथनों से संबंधित कानूनी सिद्धांतों की जांच की। इसने दोहराया कि:

मृत्यु पूर्व कथन केवल तभी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है जब यह सत्य, स्वैच्छिक और स्वस्थ मानसिक स्थिति में दिया गया पाया जाए।

पीड़ित की फिटनेस के बारे में चिकित्सा प्रमाणन की अनुपस्थिति गंभीर संदेह पैदा करती है।

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अभियोजन पक्ष मृत्यु पूर्व कथन का समर्थन करने के लिए पुष्टि करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा।

जांच में विश्वसनीयता की कमी थी, क्योंकि किसी भी फोरेंसिक साक्ष्य ने अपराध स्थल पर केरोसिन या पेट्रोल की उपस्थिति की पुष्टि नहीं की।

प्रमुख गवाहों की गवाही असंगत थी और आरोपी के अपराध को दृढ़ता से स्थापित नहीं कर सकी।

पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि केवल एक संदिग्ध मृत्यु पूर्व कथन के आधार पर दोषसिद्धि कानूनी रूप से अस्थिर थी। न्यायालय ने अर्जुन सिंह राजपूत की दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया तथा उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

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