छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस संजय अग्रवाल की पीठ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। जस्टिस अग्रवाल ने इसके लिए व्यक्तिगत कारण बताए हैं। अब इस मामले को अन्य पीठ में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि अभी सुनवाई के लिए तारीख और बेंच का चयन नही किया गया है। जेपी नड्डा पर पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी ने मानहानि का केस दायर किया था।
गौरतलब है कि वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा के खिलाफ पूर्व सीएम अजीत जोगी ने हाई कोर्ट में मानहानि का केस दाखिल किया था। इसमे जेपी नड्डा के मीडिया में दिए गए बयानों को आधार बनाया गया था।
Read Also
नक्सली घटनाओं को लेकर पूर्व सीएम को बताया था जिम्मेदार—- दाखिल याचिका में जेपी नड्डा के उस विवादस्पद बयान का हवाला दिया गया था। जिसमे उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि प्रदेश में बढ़ती नक्सली घटनाओं को लेकर कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जिम्मेदार हैं। जेपी नड्डा का कहना था कि राज्य निर्माण के बाद अजीत सीएम रहे और उससे पहले भी कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रही। लेकिन उन्होंने नक्सल गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम नही उठाए।