चेक अनादरण के चार मामले में सात साल का कारावास और 41 लाख का जुर्माना

विशिष्ट न्यायालय जोधपुर महानगर ने चेक अनादरण के चार मामले में आरोपित सुरेशदास वैष्णव को दोषी ठहराते हुए सात साल का कारावास और 41 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया है।

अधिवक्ता गोविन्द जोशी ने प्रेमप्रकाश बंसल निवासी झालामंड चौराहा जोधपुर की ओर से न्यायालय में कुल चार परिवाद पेश किए कि प्रेमप्रकाश ने सुरेश दास वैष्णव पुत्र जवरीलाल वैष्णव निवासी रामदेव नगर, नांदड़ी, बनाड़ रोड, जोधपुर से जरिए बेचान इकरारनामे के गांव कड़वड़ जोधपुर में कृषि भूमि खरीदने का इकरार किया था, जिसके साई पेटे सुरेशदास को कुल 20 लाख रुपए नकद अदा किए थे लेकिन वह कृषि भूमि विवादित होने की वजह से वह सौदा निरस्त हो गया और साई पेटे प्राप्त की गईं राशि के बदले में 595 लाख के चार चैक और 51 हजार का एक चैक सुरेश दास ने अपनी बैंक का प्रेमप्रकाश को दिया और ये पांचों चैक उसकी बैंक से खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने की वजह से अनादरित हो गए। इसलिए प्रेमप्रकाश ने अपने अधिवक्ता गोविन्द जोशी के मार्फत कानूनी नोटिस भेजकर न्यायालय में कुल चार परिवाद सुरेश दास के विरुद्ध पेश किए, जिस पर न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया ।

अधिवक्ता गोविन्द जोशी ने बहस के दौरान अपने पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों द्वारा पारित कई न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए जिससे संतुष्ट होकर पीठासीन अधिकारी सिद्धेश्वरपुरी ने आरोपी सुरेश दास वैष्णव को चारों प्रकरणों में धारा 138 एनआई एक्ट में दोषी ठहराते हुए पहले प्रकरण में 20 लाख का जुर्माना और 2 का कारावास, दूसरे प्रकरण में 10 लाख का जुर्माना और 2 साल का कारावास, तीसरे प्रकरण में 10 लाख का जुर्माना और 2 साल का कारावास और चौथे प्रकरण में 01 लाख का जुर्माना और 1 साल का कारावास का आदेश पारित किया। इस प्रकार से 5 चेकों के चारों प्रकरणों में कुल 7 साल का काारावास और 41 लाख रुपए के जुर्माने से सुरेशदास को दंडित किए जाने का आदेेश पारित किया।

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