अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ के हत्यारों पर आरोप तय

मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के तीन हत्यारों के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं.

तीन आरोपी, जो वर्तमान में चित्रकूट जेल में बंद हैं, अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।

आरोप तय होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिनेश गौतम ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए दो मई की तारीख तय की।

अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने पैरवी की।

विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 13 जुलाई, 2023 को तीन हमलावरों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिन पर 15 अप्रैल, 2023 को गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था।

READ ALSO  एशिया रिसर्फेसिंग निर्णय रिट कार्यवाही में अंतरिम आदेश पर लागू नहींः सुप्रीम कोर्ट

जिन तीन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था, उनमें 22 वर्षीय लवलेश तिवारी, 23 वर्षीय मोहित सिंह उर्फ शनि और 18 वर्षीय अरुण मौर्य शामिल थे।

इस हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने धारा 302 (हत्या) और भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की कई अन्य धाराओं के तहत अपनी जांच पूरी करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

Also Read

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने बिना मुहर लगे मध्यस्थता समझौतों पर फैसले की शुद्धता पर पुनर्विचार करने के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा

एक समय पर, एसआईटी टीम ने सभी संभावित सबूत इकट्ठा करने के लिए अतीक और अशरफ की हत्याओं के बारे में पूछताछ करने के लिए तीनों को पुलिस रिमांड में ले लिया था।

तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर 15 अप्रैल की रात भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब उन्हें अनिवार्य कानूनी आवश्यकता के रूप में प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था।

READ ALSO  भगवान कृष्ण ने कौरवों और पांडवो में मध्यस्था करानी चाही और उसकी विफलता के विनाशकरी परिणाम हुएः CJI रमन्ना
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles