मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के तीन हत्यारों के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप तय कर दिए गए हैं.
तीन आरोपी, जो वर्तमान में चित्रकूट जेल में बंद हैं, अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए।
आरोप तय होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दिनेश गौतम ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए दो मई की तारीख तय की।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने पैरवी की।
विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 13 जुलाई, 2023 को तीन हमलावरों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिन पर 15 अप्रैल, 2023 को गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था।
जिन तीन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था, उनमें 22 वर्षीय लवलेश तिवारी, 23 वर्षीय मोहित सिंह उर्फ शनि और 18 वर्षीय अरुण मौर्य शामिल थे।
इस हत्याकांड की जांच के लिए गठित एसआईटी ने धारा 302 (हत्या) और भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की कई अन्य धाराओं के तहत अपनी जांच पूरी करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
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एक समय पर, एसआईटी टीम ने सभी संभावित सबूत इकट्ठा करने के लिए अतीक और अशरफ की हत्याओं के बारे में पूछताछ करने के लिए तीनों को पुलिस रिमांड में ले लिया था।
तीनों आरोपियों ने कथित तौर पर 15 अप्रैल की रात भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब उन्हें अनिवार्य कानूनी आवश्यकता के रूप में प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जा रहा था।