बीच में नियम बदलना मनमाना और अवैध है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एमबीबीएस प्रवेश के लिए राज्य के एनआरआई कोटा नोटिस को खारिज किया

एक ऐतिहासिक फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रक्रिया के बीच में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए एनआरआई कोटा प्रवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों को बदलने के राज्य के प्रयास के खिलाफ फैसला सुनाया है, ऐसे बदलावों को “मनमाना और अवैध” घोषित किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की पीठ ने पाया कि 18 अक्टूबर, 2024 की राज्य की अधिसूचना ने प्रवेश प्रक्रिया के दौरान सुसंगत नियमों को बनाए रखने के सिद्धांत का उल्लंघन किया, जो पहले ही शुरू हो चुकी थी।

यह निर्णय 24 सितंबर, 2024 के बाद एनआरआई कोटा के तहत भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए अचानक सख्त मानदंड लागू करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में आया। अदालत ने फैसला सुनाया कि प्रवेश मानदंडों में कोई भी बदलाव पूर्वव्यापी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका असर उन उम्मीदवारों पर पड़ता है जिन्होंने पहले से ही मौजूदा नियमों के आधार पर सीटें हासिल कर ली हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद एमबीबीएस उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं की एक श्रृंखला से शुरू हुआ, जिन्होंने एनईईटी यूजी 2024 के माध्यम से छत्तीसगढ़ के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे के तहत प्रवेश प्राप्त किया था। इन छात्रों ने दावा किया कि उनके प्रवेश “छत्तीसगढ़ प्रवेश नियम 2018” के अनुसार थे, जो एनआरआई कोटा सीटों के लिए पात्रता मानदंड निर्दिष्ट करते हैं। राज्य सरकार के 18 अक्टूबर के नोटिस ने पंजाब में इसी तरह के मुद्दों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए 24 सितंबर के बाद प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त जांच अनिवार्य कर दी।

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वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रक्रिया के बीच में नई शर्तें लगाने का राज्य का कदम मनमाना और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रवेश मौजूदा नियमों के अनुसार आयोजित किए गए थे, और काउंसलिंग राउंड के बाद मानदंडों को संशोधित करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है।

मुख्य कानूनी मुद्दे

हाईकोर्ट के फैसले ने कई महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को संबोधित किया:

1. प्रक्रिया के बीच में नियम परिवर्तन की वैधता: अदालत ने स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवेश में निष्पक्षता, स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुसंगत मानदंड बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अचानक हुए इस बदलाव ने न केवल याचिकाकर्ताओं के प्रवेश को खतरे में डाला, बल्कि उम्मीदवारों के बीच भ्रम भी पैदा किया।

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2. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का प्रभाव: राज्य के 18 अक्टूबर के नोटिस में सख्त जांच के आधार के रूप में पंजाब में एनआरआई कोटा प्रवेश के संबंध में एक एसएलपी को 24 सितंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का हवाला दिया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी को सीमांत (सीमा पर) खारिज करने से संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी कानूनी मिसाल कायम नहीं हुई। इसलिए, छत्तीसगढ़ सरकार अपने प्रवेश नियमों में पूर्वव्यापी परिवर्तनों को सही ठहराने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती।

3. गैर-भेदभाव का सिद्धांत: अदालत ने राज्य के दृष्टिकोण को भेदभावपूर्ण पाया। समान नियमों के तहत प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ इस आधार पर अलग-अलग व्यवहार किया गया कि उनका प्रवेश 24 सितंबर, 2024 से पहले या बाद में हुआ था। इस मनमाने अंतर ने “समझदारीपूर्ण अंतर” के सिद्धांत का उल्लंघन किया, जिसके अनुसार समान परिस्थितियों में अभ्यर्थियों के लिए समान व्यवहार की आवश्यकता होती है।

न्यायालय का निर्णय और अवलोकन

न्यायालय ने 18 अक्टूबर की राज्य की अधिसूचना और संचार को रद्द कर दिया, जिससे सभी प्रभावित याचिकाकर्ताओं को अतिरिक्त जांच या रद्दीकरण के खतरे के बिना अपने एमबीबीएस पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति मिल गई। एक सख्त अवलोकन में, पीठ ने कहा:

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“खेल के बीच में नियमों को बदलना मनमाना और अवैध है; खेल के नियम को इसके शुरू होने के बाद नहीं बदला जा सकता है।”

न्यायालय ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि प्रवेश नियमों में भविष्य में होने वाले किसी भी बदलाव को भविष्य में लागू किया जाए और उन अभ्यर्थियों को प्रभावित न किया जाए जिन्होंने पहले ही प्रवेश प्राप्त कर लिया है।

पक्ष और कानूनी प्रतिनिधित्व

– याचिकाकर्ता: छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे के तहत प्रवेश पाने वाले एमबीबीएस अभ्यर्थी।

– प्रतिवादी: छत्तीसगढ़ राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी कर रहे हैं।

– कानूनी टीम: याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने प्रतिनिधित्व किया, तथा अधिवक्ता अनुराग दयाल श्रीवास्तव, मनोज परांजपे और अन्य ने उनका समर्थन किया। निजी मेडिकल कॉलेजों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता क्षितिज शर्मा ने किया।

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