तुर्की कंपनी सेलेबी ने सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, कहा- ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ का हवाला अनुचित

तुर्की की विमानन सेवा प्रदाता कंपनी Celebi Airport Services India Pvt Ltd ने भारत सरकार के Bureau of Civil Aviation Security (BCAS) द्वारा उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। BCAS ने यह कार्रवाई “राष्ट्रीय सुरक्षा” के हित में बताते हुए की थी।

BCAS के आदेश में कहा गया, “…सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में रद्द की जाती है।”

यह निर्णय ऐसे समय पर आया है जब भारत और तुर्की के बीच भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा है। हाल ही में तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत द्वारा सीमापार आतंकी ठिकानों पर की गई सैन्य कार्रवाई की निंदा की थी।

सेलेबी की ओर से जुड़े एक वकील ने पुष्टि की कि याचिका शुक्रवार को दाखिल की गई है और इसकी सुनवाई आगामी सप्ताह में हो सकती है।

सेलेबी, तुर्की की Celebi Holding की अनुषंगी कंपनी है, जो पिछले 15 वर्षों से भारत में कार्यरत है और 10,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देती है। यह कंपनी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई, कोचीन और कन्नूर जैसे नौ प्रमुख हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के अनुसार, वह हर साल लगभग 58,000 उड़ानों और 5.4 लाख टन कार्गो का संचालन करती है।

गौरतलब है कि नवंबर 2022 में ही कंपनी को यह सुरक्षा मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है।

READ ALSO  बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक के खिलाफ चंदा कोचर की याचिका खारिज की

BCAS के आदेश के बाद Delhi International Airport Limited (DIAL) ने भी इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो संचालन की जिम्मेदार सेलेबी की भारत स्थित दो इकाइयों—Celebi Airport Services India Pvt Ltd और Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt Ltd—के साथ अपने अनुबंध समाप्त कर दिए हैं।

इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए सेलेबी एविएशन इंडिया ने एक सार्वजनिक बयान में कहा कि वह भारतीय विमानन कानूनों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिशानिर्देशों और कर नियमों का पूर्ण पालन करती है तथा पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। कंपनी ने अपने स्वामित्व या संचालन से जुड़ी किसी भी आशंका को खारिज करते हुए भारतीय विमानन क्षेत्र में अपनी सेवाएं जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।

READ ALSO  “भूत" ने दर्ज कराई FIR, इलाहाबाद हाई कोर्ट रह गया स्तब्ध - जानें पूरा मामला
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles