नियुक्ति भ्रष्टाचार : हाईकोर्ट ने सीबीआई एसआईटी के प्रमुख को हटाया

राज्य के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट ने जांच कर रहे सीबीआई की एसआईटी के प्रमुख को हटा दिया है। धर्मबीर सिंह को जांच से अलग करने को कहा गया है। उनकी जगह बंगाली भाषी सीबीआई अधिकारी कल्याण भट्टाचार्य को चार्ज दिया गया।

सीबीआई अधिकारी धर्मबीर ने न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की खंडपीठ के समक्ष प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान सीट के सभी कर्तव्यों से हटाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। उन्होंने अदालत से यहां तक कहा कि वह सीबीआई की नौकरी छोड़ना चाहते हैं। उस समय, न्यायमूर्ति गांगुली ने एक बंगाली अधिकारी को प्रमुख के रूप में लाने का आदेश दिया। तभी से यह मामला लंबित था। हालांकि, हाल के घटनाक्रम में, प्राथमिक भर्ती भ्रष्टाचार का मामला न्यायमूर्ति गांगुली की खंडपीठ से न्यायमूर्ति अमृता सिंह की खंडपीठ में चला गया है। न्यायमूर्ति सिंह की खंडपीठ में धर्मबीर ने शुरुआती भर्ती मामले की जांच के उद्देश्य से गठित सीबीआई सीट के प्रमुख पद से हटने की भी इच्छा जताई थी। सीबीआई के वकील ने कोर्ट को बताया कि धर्मबीर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं।

इसके बाद जस्टिस सिंह की कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच ने उन्हें कार्य मुक्त करने का आदेश दिया है।

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