सीबीआई बिना राज्य की अनुमति के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल द्वारा दिए गए इस फैसले का भारत भर में भ्रष्टाचार विरोधी जांच पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

यह फैसला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 2023 के फैसले को पलटते हुए आया, जिसमें अधिकार क्षेत्र के मुद्दों और राज्य की सहमति की कमी का हवाला देते हुए दो लोक सेवकों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया गया था।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह विवाद पीसी अधिनियम की धारा 7 के तहत दर्ज किए गए दो मामलों के इर्द-गिर्द घूमता है। आरोपियों में शामिल हैं:

1. नंदयाल में केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक सतीश कुमार, जिन्होंने कथित तौर पर लाइसेंस सरेंडर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक ठेकेदार से ₹10,000 की मांग की थी।

2. गुंटकल के दक्षिण मध्य रेलवे में लेखा सहायक चल्ला श्रीनिवासुलु पर लंबित अनुबंध बिलों के प्रसंस्करण के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।

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दोनों घटनाएं 2014 में राज्य के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश में हुईं। तेलंगाना में सीबीआई की हैदराबाद शाखा ने मामले दर्ज किए और जांच की। हालांकि, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एफआईआर को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई के पास इन मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से आवश्यक सहमति नहीं थी।

मुख्य कानूनी मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट को निम्नलिखित कानूनी सवालों का समाधान करने का काम सौंपा गया था:

1. डीएसपीई अधिनियम के तहत राज्य की सहमति: क्या राज्य के क्षेत्र में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य है?

2. सीबीआई विशेष न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र: क्या आंध्र प्रदेश का विभाजन सीबीआई मामलों के लिए पहले से मौजूद अधिकार क्षेत्र व्यवस्था को अमान्य करता है?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने निर्णय सुनाते हुए कानून के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट किया:

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1. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं:

– न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े अपराधों की जांच करते समय राज्य की पूर्व सहमति की आवश्यकता नहीं है।

– पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए, निर्णय में कहा गया:

“धारा 6 के तहत राज्य की सहमति, केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच करने के सीबीआई के अधिकार क्षेत्र के आड़े नहीं आ सकती।”

2. विभाजन के बाद कानूनों की निरंतरता:

– न्यायालय ने माना कि डीएसपीई अधिनियम के तहत 1990 में अविभाजित आंध्र प्रदेश द्वारा दी गई सामान्य सहमति विभाजन के बाद भी वैध बनी रही, जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से रद्द न कर दिया जाए।

– न्यायालय ने फैसला सुनाया:

“राज्य का विभाजन कानूनी शून्यता पैदा नहीं करता है या सीबीआई की वैधानिक शक्तियों को छीनता नहीं है।”

3. विशेष सीबीआई न्यायालयों का क्षेत्राधिकार:

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– विभाजन से पहले जारी अधिसूचनाएं, जिनमें हैदराबाद की सीबीआई अदालत को कुरनूल और अनंतपुर सहित रायलसीमा जिलों पर अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया था, विशेष रूप से संशोधित होने तक लागू रहीं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए एफआईआर और चल रही कार्यवाही को बहाल कर दिया। इस निर्णय ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें राज्य की सहमति के अभाव और अनुचित अधिकार क्षेत्र के आधार पर एफआईआर को रद्द कर दिया गया था।

अब मामले कुरनूल में विशेष सीबीआई अदालत में चलेंगे, जहां विभाजन के बाद प्रशासनिक परिवर्तनों के बाद उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था।

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