फर्जी याचिका मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर: आरोपियों में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील भी शामिल

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कथित रूप से फर्जी याचिकाएं दाखिल करने से जुड़े एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने का खुलासा किया है। इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है, जो न्यायपालिका को गुमराह करने की एक समन्वित साजिश प्रतीत होती है।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने की, जिन्होंने अदालत के पहले के निर्देशों के बाद प्रस्तुत सीबीआई रिपोर्ट की समीक्षा की। रिपोर्ट में कानूनी कार्यवाही में जालसाजी और झूठे दावों के व्यवस्थित उपयोग पर प्रकाश डाला गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

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यह मामला भगवान सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर आपराधिक अपीलों (सीआरएल.ए. संख्या 3883-3884/2024) से उपजा है। सुनवाई के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने दस्तावेजों और कानूनी प्रस्तुतियों में विसंगतियों को देखा। संभावित धोखाधड़ी प्रथाओं के बारे में चिंतित, अदालत ने सीबीआई को मामले की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया।

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जांच के परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर संख्या आरसी-13(एस)/2024/एससी-III/एनडी दर्ज की गई, जिसमें शामिल हैं:

– धारा 120बी: आपराधिक साजिश।

– धारा 205: न्यायिक कार्यवाही में झूठा व्यक्तित्व।

– धारा 209: धोखाधड़ी के दावे।

– धारा 420: धोखाधड़ी।

– धारा 465, 466, 468, 471 और 474: जालसाजी से संबंधित अपराध।

सीबीआई के निष्कर्ष

सीबीआई की रिपोर्ट से पता चला कि:

– आरोपी व्यक्तियों ने जाली दस्तावेजों द्वारा समर्थित फर्जी याचिकाएं प्रस्तुत करने की योजना बनाई।

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– सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अभ्यास करने वाले अधिवक्ता कथित रूप से इन झूठे दावों को बनाने और प्रस्तुत करने में शामिल थे।

– इन कृत्यों का उद्देश्य न्यायिक परिणामों में हेरफेर करना और कानूनी कार्यवाही की अखंडता को कमजोर करना था।

अदालत की टिप्पणियां

सीबीआई की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए पीठ ने कहा, “इस तरह की धोखाधड़ी वाली प्रथाएं न्याय की नींव को खतरे में डालती हैं और लोकतांत्रिक समाज में इन्हें माफ नहीं किया जा सकता।” अदालत ने साजिश की पूरी हद को उजागर करने और कानून के तहत दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए गहन जांच की आवश्यकता पर जोर दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सीबीआई और आरोपी पक्षों दोनों को कानूनी ढांचे के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का अधिकार है।

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अब पूरी जांच का काम सौंपे गए सीबीआई से उम्मीद की जाती है कि वह आरोपियों से पूछताछ करेगी और कथित साजिश के सभी पहलुओं को उजागर करने के लिए सबूतों की जांच करेगी। जांच का उद्देश्य जवाबदेही स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना है कि जालसाजी और धोखे के ऐसे कृत्यों का सख्त कानूनी नतीजों के साथ सामना किया जाए।

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