मोटर दुर्घटना मुआवज़ा अपील में बढ़ई को अकुशल नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनमोहन शामिल थें, ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवज़ा निर्धारित करते समय कुशल श्रम के मूल्य को रेखांकित किया। न्यायालय ने माना कि एक बढ़ई को, उसके पेशे के आधार पर, मोटर दुर्घटना मुआवज़े की गणना के उद्देश्य से अकुशल नहीं माना जा सकता। यह निर्णय करमजीत सिंह बनाम अमनदीप सिंह और अन्य के मामले में निर्णय देते समय आया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए न्यायसंगत मुआवज़े के लिए न्यायालय की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 27 सितंबर, 2014 को रूपनगर, पंजाब में एक मोटर वाहन दुर्घटना से उत्पन्न हुआ था। करमजीत सिंह, एक बढ़ई, अपने बेटे के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर सवार होकर जा रहा था, जब अमनदीप सिंह (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा चलाए जा रहे वाहन से टक्कर के कारण सिंह को गंभीर चोटें आईं। व्यापक उपचार के बाद, सिंह का दाहिना हाथ काटना पड़ा, जिससे उनकी आजीविका कमाने की क्षमता में भारी कमी आई।*

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सिंह ने शुरू में मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) से संपर्क किया, जिसने ₹6,84,582 का मुआवजा दिया। अपील पर, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राशि बढ़ाकर ₹8,26,600 कर दी। हालांकि, सिंह ने आगे की वृद्धि की मांग की, यह तर्क देते हुए कि दिया गया मुआवजा उनकी कमाई की क्षमता और उनकी विकलांगता के प्रभाव को पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाता है।

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महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमुख कानूनी मुद्दे थे:

1. बढ़ईगीरी को कुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत करना: क्या बढ़ईगीरी मोटर दुर्घटना दावों के लिए मुआवजे के ढांचे के तहत कुशल श्रमिक के रूप में योग्य है।

2. आय का आकलन: भविष्य की कमाई के नुकसान की गणना के लिए सिंह की मासिक आय का निर्धारण।

3. मुआवजे की पर्याप्तता: क्या उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाया गया मुआवजा सिंह की स्थायी विकलांगता और कमाई की क्षमता के नुकसान को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखता है।

न्यायालय की मुख्य टिप्पणियाँ

बढ़ईगीरी को कुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार करते हुए, पीठ ने टिप्पणी की:

“बढ़ई को अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत करना अनुचित होगा। बढ़ईगीरी के लिए शारीरिक निपुणता, शिल्प कौशल और सटीकता के स्तर की आवश्यकता होती है, जो केवल एक प्रशिक्षित पेशेवर ही प्रदान कर सकता है।”

ओडिशा राज्य बनाम अद्वैत चरण मोहंती और नीता बनाम महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम सहित उदाहरणों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि बढ़ईगीरी में निहित कौशल इसे अकुशल कार्य से अलग करते हैं।

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न्यायालय ने उचित मुआवजे की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया:

“न्याय की मांग है कि मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजा पीड़ित द्वारा उठाए गए वास्तविक नुकसान को दर्शाता है, विशेष रूप से कुशल श्रमिकों से जुड़े मामलों में जिनकी आजीविका विकलांगता से सीधे प्रभावित होती है।”

न्यायालय का निर्णय

दुर्घटना के समय पंजाब में कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधार पर, न्यायालय ने सिंह की मासिक आय ₹8,337.10 के रूप में पुनर्गणना की। 74% की स्थायी विकलांगता को ध्यान में रखते हुए और 14 का गुणक लागू करते हुए, न्यायालय ने ₹15,91,625 का संशोधित मुआवजा तय किया। इस राशि में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी में स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप भविष्य की संभावनाओं के लिए 25% की वृद्धि शामिल थी।*

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संशोधित मुआवजे को इस प्रकार विभाजित किया गया:

– भविष्य की आय का नुकसान: ₹10,36,467

– भविष्य की संभावनाएँ: ₹3,50,158

– दर्द और पीड़ा: ₹60,000

– चिकित्सा व्यय: ₹60,000

– अन्य व्यय (विशेष आहार, परिवहन, परिचारक शुल्क): ₹70,000

न्यायालय ने मुआवजे पर ब्याज दर को भी 6% से बढ़ाकर 7.5% प्रति वर्ष कर दिया।

केस विवरण

– केस का शीर्षक: करमजीत सिंह बनाम अमनदीप सिंह एवं अन्य

– केस संख्या: सिविल अपील संख्या (एसएलपी (सी) संख्या 27556/2023 से उत्पन्न)

– बेंच: न्यायमूर्ति संजय करोल एवं न्यायमूर्ति मनमोहन

– अपीलकर्ता के अधिवक्ता: वरुण मिश्रा, अमित कुमार, रोचक खरबंदा एवं अन्य

– प्रतिवादियों के अधिवक्ता: अनस तनवीर, एबाद उर रहमान, जैनब शेख एवं अन्य

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