धारा 498A के तहत सजा के लिए केवल वैवाहिक अशांति या सामान्य आरोप पर्याप्त नहीं: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल वैवाहिक जीवन में नाखुशी या बिना किसी विशिष्ट उदाहरण के लगाए गए सामान्य आरोप (Omnibus allegations) धारा 498A के तहत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

हाईकोर्ट की एकल पीठ की न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी दास ने अपीलकर्ता जगदीश मिश्रा द्वारा दायर आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए अलीपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया। निचली अदालत ने अपीलकर्ता और उसकी मां (जिनकी अपील के दौरान मृत्यु हो गई) को धारा 498A के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि मृतका के साथ ऐसी क्रूरता की गई थी जिसने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 19 मार्च, 2002 को मृतका उमा मिश्रा के पिता सुशील कुमार सरकार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत से उत्पन्न हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी, जिसका विवाह 6 मार्च, 1997 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार वर्तमान अपीलकर्ता के साथ हुआ था, उसे दहेज की मांग और विवाह में दिए गए उपहारों से असंतोष को लेकर पति और ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 अप्रैल, 2002 को शाम 4:30 बजे शिकायतकर्ता को सूचना मिली कि उनकी बेटी ससुराल में जल गई है। मौके पर पहुंचने पर, उन्होंने उसे गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में पाया। उसे एस.एस.के.एम. (S.S.K.M.) अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस मामले में आईपीसी की धारा 498A/304B/420B के तहत मामला दर्ज किया गया था।

ट्रायल कोर्ट ने 9 जनवरी, 2014 को पति और उसकी मां को धारा 498A के तहत दोषी ठहराया था, लेकिन धारा 304B (दहेज हत्या) और धारा 34 के तहत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस दोषसिद्धि को वर्तमान अपील में चुनौती दी गई थी।

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पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता का पक्ष: बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह एक पंजीकृत “प्रेम विवाह” था, जिसे शुरुआत में परिवारों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और दंपति कुछ समय के लिए अलग रहते थे। यह दलील दी गई कि जब परिवारों ने शादी में भाग ही नहीं लिया, तो दहेज की मांग का प्रश्न ही नहीं उठता।

अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए डॉ. अचिन जाना ने शिकायत दर्ज कराने में हुई भारी देरी पर प्रकाश डाला। घटना 15 अप्रैल, 2002 को हुई थी, लेकिन शिकायत लगभग एक साल बाद 19 मार्च, 2003 को दर्ज कराई गई, जिसके लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मृतका नाखुश थी क्योंकि उसका पति, जो एक प्राइवेट ट्यूटर था, देर रात घर लौटता था, जिससे विवाद होता था, लेकिन यह कानून के तहत ‘क्रूरता’ की श्रेणी में नहीं आता।

राज्य का पक्ष: अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि गवाहों और दस्तावेजों के साक्ष्य मामले को संदेह से परे साबित करते हैं और निचली अदालत के निष्कर्ष में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

कोर्ट का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने साक्ष्यों और क्रूरता की कानूनी परिभाषा की बारीकी से जांच की। न्यायमूर्ति दास ने पाया कि यद्यपि पति-पत्नी के बीच परेशानी के सबूत थे, विशेष रूप से पति के देर से घर लौटने को लेकर, लेकिन यह आईपीसी के तहत परिभाषित क्रूरता के समान नहीं है।

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कोर्ट ने मृतका द्वारा अपनी मृत्यु से चार महीने पहले लिखे गए एक पत्र (प्रदर्श 5) का हवाला दिया। न्यायाधीश ने नोट किया:

“उक्त पत्र और उसकी सामग्री के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, वर्तमान अपीलकर्ता/पति, या उसके माता-पिता या ननद द्वारा उस पर किसी भी प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि पत्र से पता चलता है कि मृतका पारिवारिक गतिशीलता और ध्यान की कमी के कारण मानसिक रूप से नाखुश थी, लेकिन यह प्रताड़ना के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है।

आरोपों की प्रकृति के संबंध में, कोर्ट ने कहा:

“ज्यादातर गवाहों, परिवार के सदस्यों या करीबी रिश्तेदारों ने किसी भी विशिष्ट दिन, समय या वर्ष का उल्लेख किए बिना पति और ससुराल वालों द्वारा पीड़िता को प्रताड़ित करने के सामान्य आरोप (Omnibus allegations) लगाए हैं… प्रताड़ना गंभीर चोट पहुंचाने या पीड़िता को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के इरादे से की गई होनी चाहिए।”

कोर्ट ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि घटना के दौरान अपीलकर्ता (पति) भी झुलस गया था, जिसकी पुष्टि गवाहों और धारा 313 सीआरपीसी के तहत उसकी परीक्षा से हुई थी। कोर्ट ने कहा:

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“हालांकि, यह मानने की कोई गुंजाइश नहीं है कि अपीलकर्ता पीड़िता के साथ उसी तारीख को नहीं जला था… पीड़िता को अस्पताल न ले जाना केवल इस आधार पर आरोपियों पर संदेह करने का कारण नहीं हो सकता कि उन्होंने जानबूझकर उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया, जबकि… पति को भी चोटें आई थीं।”

कोर्ट ने मांगे राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि “मात्र भावनात्मक तनाव या एक भी झगड़ा क्रूरता नहीं है।” इसने चरण सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि शादी के सात साल के भीतर अप्राकृतिक मौत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है यदि मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता साबित नहीं होती है।

फैसला

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 498A के तत्व साबित नहीं हुए हैं।

“इसलिए यह कोर्ट निष्कर्ष निकालती है कि गवाहों की गवाही पर विचार करने पर, अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 498A के तत्वों को सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं किया गया है।”

परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की गई, दोषसिद्धि का आदेश रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया।

केस विवरण:

  • केस टाइटल: जगदीश मिश्रा और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
  • केस नंबर: CRA 124 OF 2014
  • कोरम: न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी दास

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