कलकत्ता हाईकोर्ट ने हत्या के आरोप में 11 साल से अधिक समय से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अंतरिम जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने इश्तियाक अहमद को अंतरिम जमानत दे दी है, जो अपनी दो नाबालिग सौतेली बेटियों की हत्या के आरोप में 11 साल से अधिक समय से हिरासत में है। यह निर्णय मुकदमे के पूरा होने में हो रही देरी के बीच आया है। 9 और 15 वर्ष की लड़कियों को जनवरी 2012 में क्रमशः ढाकुरिया और पार्क सर्कस रेलवे स्टेशनों के पास मृत पाया गया था।

इश्तियाक अहमद को 2013 में गिरफ्तार किया गया था, उन बच्चों की हत्या के आरोप में जो उसके साथ रहते थे, जबकि उनकी माँ दूसरे राज्य में काम करती थी। वे उसकी पत्नी की पिछली शादी से थे। लंबे समय तक प्री-ट्रायल हिरासत के कारण अहमद के वकील ने न्यायिक कार्यवाही में लंबे समय तक देरी पर जोर देते हुए जमानत मांगी।

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राज्य सरकार के वकील ने इस साल की शुरुआत में अदालत को आश्वासन दिया था कि शेष अभियोजन पक्ष के गवाहों की एक महीने के भीतर जांच की जाएगी। हालांकि, दो मुख्य गवाहों की गवाही अभी भी बाकी है और मुकदमे के निष्कर्ष के बारे में अनिश्चितता है, न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी ने न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे के साथ मिलकर जमानत देने के अपने फैसले के आधार के रूप में “अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी” का हवाला दिया।

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खंडपीठ द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत, अहमद को 10,000 रुपये के बॉन्ड और समान राशि के दो जमानतदारों को जमा करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाना है। उन्हें कोलकाता के लेक पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में रहना होगा और सप्ताह में दो बार इसके प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा।

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अदालत ने अहमद को हर सुनवाई में बिना चूके उपस्थित होने का आदेश दिया है और गवाहों से किसी भी तरह का संपर्क या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने पर रोक लगा दी है। अंतरिम जमानत नवंबर 2024 के अंत तक या अदालत के अगले आदेश तक जारी रहेगी, मामले की 20 नवंबर को फिर से सुनवाई होगी।

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