शहीद दिवस रैली: कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी जुलूसों को दी अनुमति, सुबह 8 से 11 बजे तक यातायात प्रतिबंधित

 कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की 21 जुलाई को होने वाली वार्षिक शहीद दिवस रैली से पहले जुलूसों को अनुमति दे दी, लेकिन सुबह के समय यातायात बाधित न हो इसके लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कीं।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी जुलूस 21 जुलाई को सुबह 8 बजे तक निकाले जा सकते हैं। इसके बाद सुबह 8 से 9 बजे तक का समय एस्प्लानेड स्थित विक्टोरिया हाउस के पास भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है।

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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कोलकाता हाईकोर्ट की ओर आने वाले रास्तों और शहर के केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र (CBD) से 5 किमी के दायरे में कोई भी यातायात अवरोध नहीं होना चाहिए। 11 बजे के बाद फिर से जुलूसों की अनुमति दी जाएगी।

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कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्दिष्ट समय में किसी प्रकार की यातायात बाधा न हो और आम नागरिकों की आवाजाही सुचारु बनी रहे।

राज्य सरकार को याचिकाकर्ता के तर्कों के खिलाफ 22 अगस्त तक जवाबी हलफनामा दाखिल करने और याचिकाकर्ता को 4 सितंबर तक प्रतिउत्तर दाखिल करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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सुनवाई के दौरान टीएमसी के वकील ने बताया कि 21 जुलाई को करीब 10 लाख लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर यह याचिका दायर की है ताकि उनकी वार्षिक रैली को बाधित किया जा सके।

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