हाई कोर्ट ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली के हलदरपारा जाने की अनुमति दी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को वरिष्ठ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को गुरुवार को अशांत संदेशखाली क्षेत्र के हलदरपारा जाने की अनुमति दे दी।

अदालत ने हलदरपारा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर भी रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि क्षेत्र का दौरा करने की शर्तें वही होंगी जो हाई कोर्ट ने 20 फरवरी को संदेशखली की उनकी पिछली यात्रा के लिए लगाई थीं।

पहले के आदेश में, अदालत ने अधिकारी को स्थानीय पुलिस स्टेशन के समक्ष एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था कि वह अशांत क्षेत्र की यात्रा के दौरान ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न हों जिससे इलाके में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है।

READ ALSO  समलैंगिक शादियों को मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट  की संविधान पीठ

न्यायमूर्ति चंदा ने 26 फरवरी को जेलियाखाली ग्राम पंचायत के अंतर्गत हलदरपारा में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर भी रोक लगा दी, यह देखते हुए कि संबंधित उप-विभागीय मजिस्ट्रेट ने इसके औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट किए बिना “यंत्रवत्” निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

हाई कोर्ट के आदेश पर अधिकारी ने 20 फरवरी को संदेशखाली ग्राम पंचायत क्षेत्र का दौरा किया।

उन्होंने हलदरपारा जाने की अनुमति देने की प्रार्थना के साथ फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया।

READ ALSO  अनुचित कानूनी सलाह देने के लिए वकील पर आपराधिक मुक़दमा नहीं हो सकता- जानिए हाईकोर्ट का निर्णय

प्रार्थना का विरोध करते हुए, राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने प्रस्तुत किया कि अधिकारी ने 20 फरवरी को अपनी यात्रा के दौरान, उनके द्वारा दिए गए वचन का उल्लंघन किया था।

READ ALSO  पेगासस जासूसी प्रकरण, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिनों के अंदर जवाब तलब किया

Related Articles

Latest Articles