कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा के ‘बांग्ला बंद’ के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा आहूत 12 घंटे के ‘बांग्ला बंद’ को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी। याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता, संजय दास, जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने का दावा करने वाले वकील हैं, को पिछले न्यायालय के आदेश द्वारा जनहित याचिका दायर करने से हमेशा के लिए रोक दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश टी एस शिवगनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की अगुवाई वाली खंडपीठ ने कहा कि दास ने पहले की याचिका में गलत बयान दिया था। उस मामले में, दास ने पुलिस की निष्क्रियता या अति कार्रवाई के मामलों की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश के रोस्टर में बदलाव की मांग की थी, जिसके लिए न्यायालय ने पहले 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और उन्हें भविष्य में कोई भी जनहित याचिका दायर करने से रोक दिया था।

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अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दास ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया, मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को डराने का प्रयास किया और अपने बारे में गलत बयान दिए, जिसके कारण उनकी याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया।

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भाजपा द्वारा शुरू किया गया ‘बांग्ला बंद’ सुबह 6 बजे राज्यव्यापी रूप से शुरू हुआ, जो छात्र समूह छात्र समाज द्वारा आयोजित सचिवालय तक मार्च ‘नबन्ना अभिजन’ के दौरान पुलिस कार्रवाई के विरोध में था। यह मार्च आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के विरोध में था।

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