कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कथित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाला मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि पीडीएस मामले में शाहजहां का नाम मामले के एक अन्य आरोपी के संबंध में सामने आया, जब वह ईडी की हिरासत में था।
इसलिए, ऐसी स्थिति में, अग्रिम जमानत की अनुमति नहीं दी जा सकती, डिवीजन बेंच ने कहा।
यह तीसरी बार है जब राशन वितरण मामले में शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई है.
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इससे पहले, उन्होंने इसी तरह की अग्रिम जमानत याचिकाएं पहले धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में और फिर उत्तर 24 परगना की एक जिला अदालत में दायर कीं।
हालाँकि, इन दोनों अदालतों ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने इसी तरह की याचिका के साथ कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया।
वर्तमान में शाहजहाँ 5 जनवरी को संदेशखली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले की साजिश रचने के आरोपों के सिलसिले में सीबीआई की हिरासत में है।