कोविड-19 के कारण 15 साल पुरानी बसों को छूट देने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर

ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट के महासचिव और स्टेज कैरिज के मालिक तपन बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें शहर के कुछ खास रूटों पर 15 साल से ज़्यादा पुरानी बसों के लिए दो साल की छूट देने की मांग की गई है। यह कानूनी कदम परिवहन विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक कठिनाइयों के संबंध में बस एसोसिएशन की कई अपीलों को कथित तौर पर नज़रअंदाज़ करने के बाद उठाया गया है।

2009 में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रदूषण को कम करने के लिए 15 साल से ज़्यादा पुराने वाणिज्यिक वाहनों को कोलकाता महानगर क्षेत्र (केएमए) में चलने से प्रतिबंधित किया जाए। इस क्षेत्र में कोलकाता और हावड़ा शहर के साथ-साथ पड़ोसी जिलों के कुछ हिस्से शामिल हैं। हालांकि, मुकुंदपुर से हावड़ा तक रूट नंबर 24 का प्रतिनिधित्व करने वाले बनर्जी का तर्क है कि महामारी ने बस संचालन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसके कारण इस नियम पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है।

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बनर्जी ने कहा, “हमने पहले राज्य सरकार से अपील की थी कि 2020 से 2021 तक दो साल की कोविड अवधि के दौरान बस ऑपरेटरों को हुए घाटे के कारण 15 साल की उम्र प्राप्त करने वाली बसों और मिनी बसों के लिए हमें दो साल की अवधि प्रदान की जाए। चूंकि वह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए हमें अंतिम प्रयास के रूप में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होना पड़ा।”

याचिका में पिछले चार वर्षों में विभिन्न जिलों में कई मार्गों पर संचालित बसों की संख्या में गिरावट को उजागर किया गया है, जो औसतन 100 से घटकर मात्र 20-30 रह गई है। एक अन्य बस एसोसिएशन के अधिकारी के अनुसार, केएमए में चलने वाली बसों की संख्या 2009 के फैसले से पहले लगभग 7,000 से घटकर 2024 तक मात्र 3,000 रह गई है।

बनर्जी ने यह भी बताया कि पिछली बार किराया वृद्धि 2018 में हुई थी, लेकिन तब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कई बार बढ़ चुकी हैं, जिससे बस ऑपरेटरों पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है।

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