अरविंद केजरीवाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भरोसा करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को अंतरिम राहत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश और भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को तामलुक में प्रदर्शनकारी शिक्षकों पर हमला करने का आरोप लगाने वाली एक प्राथमिकी के संबंध में अंतरिम राहत दी है। इन शिक्षकों नेहाईकोर्ट के पिछले आदेश के कारण अपनी नौकरी खो दी थी और भाजपा की रैली के दौरान कथित घटना होने पर वे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने अपने फैसले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का चयन करने में लाखों मतदाताओं की भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए उम्मीदवारों को आम चुनावों में भाग लेने की अनुमति देने के महत्व पर ध्यान दिया था।

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पीठ ने कहा, “अरविंद केजरीवाल (बनाम प्रवर्तन निदेशालय) के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां यहां भी लागू होती हैं, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता 30-तमलुक संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार है।”

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गंगोपाध्याय के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि एफआईआर में उनका नाम था, लेकिन उन्हें कोई विशेष भूमिका नहीं दी गई थी। इसके विपरीत, राज्य के महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने घटना की घटना को स्वीकार किया था और पुलिस द्वारा प्रारंभिक आरोपों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करना उचित था।

अदालत ने माना कि पुलिस को यह निर्धारित करना होगा कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, जिसे जांच के दौरान स्पष्ट किया जा सकता है। आगामी चुनावों के महत्व को देखते हुए, अदालत ने 14 जून तक एफआईआर की कार्यवाही पर रोक लगाने का फैसला किया और राज्य को अपना विपक्षी हलफनामा जमा करने का निर्देश दिया।

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प्रारंभ में, गंगोपाध्याय की याचिका पर न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता को सुनवाई करनी थी, जिन्होंने गंगोपाध्याय के साथ व्यक्तिगत संबंधों के कारण खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने मामले को फिर से न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष को सौंप दिया।

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