कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की एपीडीआर की याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एपीडीआर) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें साल्ट लेक में 48वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्टॉल लगाने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने फैसला सुनाया कि याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि यह कार्यक्रम प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता गिल्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, जो एक निजी संस्था है।

एपीडीआर ने तर्क दिया था कि उन्हें 28 जनवरी से शुरू होने वाले पुस्तक मेले में भाग लेने के अवसर से अनुचित रूप से वंचित किया गया था। हालांकि, अदालत ने गिल्ड के वकील का पक्ष लिया, जिन्होंने तर्क दिया कि एपीडीआर के पास नियमित पंजीकरण प्रमाणपत्र नहीं है, जो मेले में स्टॉल लगाने के लिए एक शर्त है।

Video thumbnail
READ ALSO  जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट ने BSF नियमों के नियम 129 को आसंवेधानिक घोषित किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles