कलकत्ता हाई कोर्ट ने 150 लोगों के साथ संदेशखाली पर कोलकाता में भाजपा के प्रदर्शन की अनुमति दी

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता में भाजपा द्वारा दो दिवसीय धरना प्रदर्शन की अनुमति दी, जबकि निर्देश दिया कि प्रतिभागियों की संख्या 150 लोगों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शहर के मैदान क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है और कार्यक्रम बुधवार और गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा।

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भाजपा ने कहा कि वह उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में कुछ स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेताओं के कथित अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करेगी.

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कोलकाता पुलिस ने स्कूलों में चल रही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के कारण लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध का हवाला देते हुए राज्य भाजपा को प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

राज्य भाजपा ने प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।

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