कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक शिकायत पर कई भाजपा विधायकों के खिलाफ एफआईआर पर कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हाल ही में टीएमसी विधायकों द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया था।
राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने बीजेपी विधायकों पर राज्य सरकार विरोधी नारे लगाने और राष्ट्रगान गाए जाने के दौरान खड़े नहीं होने का आरोप लगाया है. दोनों समूह अलग-अलग मुद्दों पर धरना दे रहे थे और 29 नवंबर को एक-दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे.
भाजपा विधायक शंकर घोष और अन्य ने भगवा पार्टी के विधायकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया।
अदालत ने कहा कि यह बहस का विषय है कि किसी भी समूह द्वारा नारेबाजी के बीच राष्ट्रगान गाना अपेक्षित मर्यादा और संबंधित कानून के अनुरूप है या नहीं।
अदालत ने एफआईआर पर कार्यवाही पर 17 जनवरी तक रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 10 जनवरी को फिर से की जाएगी.
अदालत ने राज्य को निर्देश दिया कि वह एक पखवाड़े के भीतर याचिका में दिए गए कथनों पर अपनी स्थिति बताते हुए विपक्ष में एक हलफनामा दाखिल करें और उसके बाद एक पखवाड़े के भीतर याचिकाकर्ताओं द्वारा इसका जवाब दाखिल किया जाए।
अदालत ने 29 नवंबर को पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्षी भाजपा विधायकों की घटना पर राज्य द्वारा पेश किए गए वीडियो फुटेज का अवलोकन किया।
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न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों सभाएं एक-दूसरे से कुछ दूरी पर थीं और याचिकाकर्ताओं की सभा दो बड़े स्तंभों के पीछे थी।
अदालत ने कहा, “प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दो अलग-अलग समूह संबंधित बिंदु पर कुछ दूरी पर दो अलग-अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे।”
यह कहते हुए कि मामले को विस्तार से सुनने की जरूरत है, न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने कहा कि यह भी तय किया जाना है कि क्या एक सभा द्वारा निर्धारित मानदंड और आवश्यकताएं स्वचालित रूप से दूसरी सभा में बाध्य होंगी।
कोलकाता पुलिस द्वारा पांच भाजपा विधायकों को एक शिकायत पर नोटिस भेजा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जब पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर में राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो उन्होंने इसका अपमान किया।
4 दिसंबर को पहली सुनवाई की तारीख पर अदालत ने इस नोटिस पर आज तक रोक लगा दी थी।