कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को स्कूल जॉब्स घोटाले के सीबीआई मामले में जमानत दे दी।
जस्टिस तिर्थंकर घोष ने गांगुली, उनके वकीलों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की दलीलों को सुनने के बाद आदेश पारित किया। गांगुली पिछले तीन से अधिक वर्षों से न्यायिक हिरासत में हैं।
गांगुली की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि उन्हें लंबे समय से हिरासत में रखा गया है जबकि इस मामले में अन्य सभी आरोपी पहले ही विभिन्न अदालतों से जमानत पा चुके हैं। इनमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी भी शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल सरकार संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े इस सीबीआई केस के आरोपी हैं।
सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है, इसलिए इस चरण में गांगुली को रिहा नहीं किया जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंजूर कर ली।
गांगुली को इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच वाले एक अन्य मामले में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।




