खगेन मुर्मू पर हमले की एनआईए जांच की मांग वाली याचिका दायर करने की अनुमति, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को सुनवाई तय की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को भाजपा सांसद खगेन मुर्मू पर नागराकाटा (उत्तर बंगाल) में हुए हमले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच की मांग करने वाली याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। यह हमला इस सप्ताह की शुरुआत में उस समय हुआ था जब मुर्मू और भाजपा विधायक शंकर घोष जलपाईगुड़ी ज़िले में बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे।

मामला न्यायमूर्ति कौशिक चंदा की एकल पीठ के समक्ष आया। अदालत ने याचिका दायर करने की अनुमति दी और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अनिंद्य सुंदर दास ने बताया कि इस पर सुनवाई 14 अक्टूबर को होने की संभावना है।

याचिकाकर्ता के वकील सयान चट्टोपाध्याय ने अदालत से यह भी प्रार्थना की कि चूंकि खगेन मुर्मू अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से आते हैं, इसलिए इस घटना में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया जाए।

मुर्मू, जो मालदा उत्तर से भाजपा सांसद हैं, और विधायक शंकर घोष पर उस समय हमला हुआ जब वे नागराकाटा क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। यह क्षेत्र सप्ताहांत में हुई भारी वर्षा के बाद बाढ़ और भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

याचिका में तर्क दिया गया है कि चूंकि हमले में एक निर्वाचित सांसद पर गंभीर हमला हुआ है, इसलिए इसकी जांच एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी चाहिए।

READ ALSO  माउंट एवरेस्ट पर पहले तिरंगा फहराने का दावा: मेधा परमार की याचिका पर MP हाईकोर्ट ने 2023 के विक्रम पुरस्कार समारोह पर लगाई अंतरिम रोक
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles