कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुब्रत मंडल मामले में बीरभूम एसपी को NCW समन को चुनौती देने की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को बीरभूम जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) द्वारा जारी समन को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। यह समन तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल द्वारा एक पुलिस अधिकारी से फोन पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के संबंध में जारी किया गया था।

न्यायमूर्ति तिर्थंकर घोष की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए एसपी के वकील को याचिका दायर करने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि संबंधित पक्षों को याचिका की प्रति सौंपने की शर्त पर मामले की सुनवाई बुधवार को की जाएगी।

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एसपी के वकील ने अदालत को बताया कि NCW बीरभूम में जारी एक पुलिस जांच में हस्तक्षेप कर रहा है और जांच अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। वकील ने यह भी आरोप लगाया कि आयोग पुलिस को कुछ विशेष धाराएं जोड़ने और केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए मजबूर कर रहा है।

NCW ने इस घटना पर कार्रवाई रिपोर्ट से असंतुष्टि जताते हुए एसपी को 14 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उसके समक्ष उपस्थित होने का समन जारी किया था।

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अनुब्रत मंडल के खिलाफ बोलपुर थाने के प्रभारी अधिकारी के साथ टेलीफोन पर की गई कथित आपत्तिजनक बातचीत को लेकर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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