हाई कोर्ट ने सुवेंदु की संदेशखाली यात्रा को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया

कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने गुरुवार को एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके तहत विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को अशांत संदेशखली का दौरा करने की अनुमति दी गई थी।

एकल पीठ ने बुधवार को भाजपा विधायक अधिकारी को गुरुवार को संदेशखाली के जेलियाखाली ग्राम पंचायत क्षेत्र में हलदरपारा जाने की अनुमति दी।

राज्य ने अदालत से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने और उस पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने की प्रार्थना की।

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मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह कहते हुए प्रार्थना पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया कि अदालत के पास करने के लिए बेहतर काम है।

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कोर्ट ने कहा कि राज्य अपील दायर कर सकता है.

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