कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में गुरुवार को 2021 के बहुचर्चित बलात्कार और हत्या के मामले में दो आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि एक अन्य की फांसी की सजा को घटाकर बिना रिहाई के 40 वर्षों के आजीवन कारावास में बदल दिया।
न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर राशिदी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी छोटू मुंडा और तापती पात्रा अपराध में शामिल थे। इसके चलते दोनों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। वहीं, तीसरे आरोपी बिकाश मुर्मू की फांसी की सजा को कम करते हुए न्यायालय ने उसे 40 वर्षों तक बिना किसी रिहाई की संभावना के आजीवन कारावास की सजा दी।
25 जुलाई 2023 को पश्चिम मेदिनीपुर की सत्र अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 448 (अवैध प्रवेश), 376डी (सामूहिक बलात्कार), 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और 302 (हत्या) के तहत दोषी करार देते हुए मुर्मू और मुंडा को फांसी तथा पात्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने 3 मई 2021 को पिंगला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी पुराने मकान में नग्न और खून से लथपथ मृत अवस्था में मिली है। उस मकान की मरम्मत का कार्य चल रहा था और तीनों आरोपी वहां मजदूरी कर रहे थे।
हालाँकि, हाईकोर्ट ने पाया कि मुंडा के कपड़ों पर खून के धब्बे या कोई अन्य फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं था और पात्रा के बयान से स्पष्ट हुआ कि वह घटना के समय घर में काम कर रही थीं। दोनों ने अपराध में शामिल होने से इनकार किया।
दूसरी ओर, बिकाश मुर्मू के खिलाफ मजबूत फॉरेंसिक साक्ष्य मौजूद थे। उसकी बनियान पर उसका और पीड़िता का खून पाया गया था और पीड़िता के शरीर से लिए गए डीएनए नमूनों में मुर्मू के बाल और नाखूनों से मेल खाते डीएनए मिले।
पीठ ने कहा कि मुर्मू द्वारा बलात्कार और हत्या किए जाने के पर्याप्त और ठोस साक्ष्य हैं।
फैसले में यह भी उल्लेख किया गया कि मुर्मू, जो लगभग 32 वर्ष का है, गरीब पृष्ठभूमि से है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उसकी एक पत्नी और सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी है, और उसका जेल में आचरण भी अच्छा रहा है।
“ऐसी रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त का सुधार असंभव है,” अदालत ने कहा, यह मानते हुए कि यह मामला ‘दुर्लभतम मामलों’ की श्रेणी में नहीं आता।