ब्रेकिंग: दिल्ली कोर्ट ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण शरण सिंह को जमानत दी

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में निवर्तमान डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को नियमित जमानत दे दी।

अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर की जमानत याचिका भी मंजूर कर ली।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा, “मैं कुछ शर्तों के साथ 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे रहा हूं।”

मेट्रोपोलिटन अदालत ने आरोपी को उसकी पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने और मामले में गवाहों को कोई प्रलोभन नहीं देने का निर्देश दिया।

दिल्ली पुलिस ने छह बार के सांसद के खिलाफ 15 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

अदालत ने इससे पहले दिन में सिंह और तोमर की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

न्यायाधीश ने आरोपी, अभियोजन पक्ष और साथ ही शिकायतकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील ने अदालत से कहा कि आरोपियों पर कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाए और राहत दिए जाने पर कुछ शर्तें लगाई जाएं।

जब अदालत ने अभियोजक से पूछा कि क्या वह जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, “मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं।”

उन्होंने अदालत से कहा, “आवेदन को कानून और अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।”

शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बहुत प्रभावशाली है।

उन्होंने अदालत से कहा, “जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अगर दी भी जाती है तो सख्त शर्तें लगाई जानी चाहिए। गवाहों से समय-समय पर संपर्क किया गया है, हालांकि कोई खतरा नहीं है।”

आरोपी के वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी शर्तों का पालन करेगा.

बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से कहा, “कोई धमकी आदि नहीं दी जाएगी। कानून बहुत स्पष्ट है। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। मैं शर्तों का पालन करने का वचन दे रहा हूं।”

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