बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि कंवीनियंस स्टोर्स (सुविधा स्टोर) को 24 घंटे संचालित किया जा सकता है और इसके लिए कोई कानूनी रोक नहीं है। यह फैसला न केवल खुदरा कारोबारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि उन उपभोक्ताओं के लिए भी सहायक सिद्ध होगा जो असामान्य कार्य समय में काम करते हैं।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने ‘एक्सेलरेट प्रोडक्टएक्स वेंचर्स प्रा. लि.’ की याचिका पर सुनवाई की, जो पुणे के हड़पसर क्षेत्र में ‘द न्यू शॉप’ नामक स्टोर संचालित करती है। याचिकाकर्ता ने पुणे पुलिस द्वारा रात 11 बजे दुकान बंद करने के निर्देश को चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र दुकान एवं प्रतिष्ठान (सेवा विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम के तहत कंवीनियंस स्टोर्स पर संचालन समय की कोई पाबंदी नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ये स्टोर हुक्का बार, डांस बार या शराब परोसने वाले स्थानों से अलग हैं, जिन पर समय-सीमा संबंधी विशेष नियम लागू होते हैं।

कोर्ट ने कहा, “24 घंटे दुकानें खुले रहने से उपभोक्ताओं को सुविधा, लचीलापन और आसानी मिलती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका काम करने का समय पारंपरिक नहीं होता।” न्यायालय ने यह भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था से उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और यह देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा—जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है।
अपने फैसले में अदालत ने वर्ष 2020 में सरकार द्वारा सिनेमा हॉल को 24×7 खोलने की अनुमति देने के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जब सिनेमा हॉल को यह छूट दी जा सकती है, तो सुविधा स्टोर्स पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है।
कोर्ट के निर्देशों के जवाब में पुणे पुलिस ने ‘गलतफहमी’ की बात स्वीकार की और कहा कि उनका उद्देश्य याचिकाकर्ता के वैध व्यवसाय को रोकना नहीं था।