बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में त्वरित समाधान का कानूनी अधिकार है। यह फैसला 12 जुलाई को एकल न्यायाधीश पीठ के न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति को त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है।
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को भी पलट दिया, जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता को गांधी के खिलाफ मामले में नए और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी गई थी। इस कदम से कांग्रेस नेता को कुछ राहत मिली है, जिन्होंने मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी।
यह मामला 2014 का है, जब आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने भिवंडी की एक मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। कुंटे ने आरोप लगाया कि एक भाषण के दौरान गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए झूठा आरोप लगाया था। 2023 में कुंटे को गांधी के भाषण की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने की अनुमति देने वाली अदालत की अनुमति के जवाब में, राहुल गांधी ने 2014 के अपने भाषण का हवाला देते हुए उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की।
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न्यायमूर्ति चव्हाण ने मामले में अनावश्यक देरी करने के लिए कुंटे की कार्रवाई की आलोचना की। अदालत ने कहा, “प्रतिवादी नंबर 2 (कुंटे) भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के आलोक में शिकायत के गुण-दोष पर त्वरित निर्णय के याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) के वैध अधिकार में बाधा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।” पीठ ने मजिस्ट्रेट को शिकायत पर निर्णय में तेजी लाने का भी निर्देश दिया, जो एक दशक से अधिक समय से लंबित है।