बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में महिला की तस्वीर के ‘अवैध’ इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया

एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम उठाते हुए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में एक महिला की तस्वीर के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ़ कदम उठाया है, और केंद्र तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत का यह फ़ैसला नम्रता अंकुश कवले द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया है, जिन्होंने तर्क दिया था कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल उनकी सहमति के बिना किया गया था।

मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना ने इस मुद्दे को आज के डिजिटल और सामाजिक रूप से परस्पर जुड़े युग में “काफी गंभीर” बताया। उन्होंने कहा कि कवले की छवि के व्यापक अनधिकृत उपयोग को देखते हुए, शोषण प्रथम दृष्टया व्यावसायिक लगता है।

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कवले के अनुसार, उनकी तस्वीर शुरू में स्थानीय फ़ोटोग्राफ़र तुकाराम कर्वे ने ली थी, जिन्होंने फिर इसे Shutterstock.com पर अपलोड किया, जो रॉयल्टी-मुक्त स्टॉक फ़ोटो होस्ट करने के लिए जाना जाने वाला प्लेटफ़ॉर्म है। उन्हें पता नहीं था कि इस वजह से विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के विज्ञापनों में इसका व्यापक उपयोग हुआ, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और टोटल डेंटल केयर प्राइवेट लिमिटेड के विज्ञापन भी शामिल हैं।

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स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हुए, हाई कोर्ट ने शटरस्टॉक और तेलंगाना कांग्रेस को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों से हलफनामे मांगे गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी।

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कवले ने अपनी याचिका में अपनी छवि के अनधिकृत उपयोग के कारण अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर जोर दिया। उन्होंने सभी प्रतिवादियों को वेबसाइट, सोशल मीडिया और किसी भी प्रचार सामग्री सहित किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर उनकी तस्वीर का उपयोग करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा मांगी है।

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