बॉम्बे हाई कोर्ट ने किशोरी यौन शोषण पीड़िता के गर्भधारण जारी रखने के अधिकार को बरकरार रखा

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को 17 वर्षीय यौन शोषण पीड़िता के गर्भधारण जारी रखने के अधिकार की पुष्टि की, जिसमें उसकी प्रजनन स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वायत्तता पर जोर दिया गया। न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति नीला गोखले द्वारा दिया गया यह निर्णय किशोरी के मन में आए बदलाव का समर्थन करता है, जो शुरू में गर्भपात की मांग करने से लेकर गर्भधारण को पूरा करने और उस व्यक्ति से विवाह करने का निर्णय लेने तक है, जिस पर उसने आरोप लगाया है कि उसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है।

हाई कोर्ट ने कहा, “हम याचिकाकर्ता के प्रजनन स्वतंत्रता, उसके शरीर पर स्वायत्तता और उसके चुनाव के अधिकार के प्रति सचेत हैं।” कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि यदि किशोरी ऐसा करना चाहती है, तो वह उसे 26 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति देगी, लेकिन गर्भधारण जारी रखने के उसके वर्तमान निर्णय का सम्मान करती है।

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यह मामला तब सामने आया, जब लड़की अपनी मां के साथ बुखार की जांच के लिए अस्पताल गई और उसे पता चला कि वह गर्भवती है। इसके बाद, 22 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई। बाद में पीड़िता ने गर्भपात के लिए याचिका दायर कर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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घटनाक्रम में, किशोरी ने बाद में उस व्यक्ति के साथ सहमति से संबंध घोषित किया और उससे शादी करने तथा बच्चे को साथ में पालने की मंशा जताई। इस बयान ने मामले की दिशा को काफी हद तक बदल दिया।

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राज्य द्वारा संचालित जेजे अस्पताल में एक बोर्ड द्वारा की गई चिकित्सा जांच में भ्रूण में कोई असामान्यता नहीं पाई गई, हालांकि इसने बच्चे के जन्म के लिए नाबालिग की मानसिक तैयारी के बारे में चिंता जताई। इन चिंताओं के बावजूद, किशोरी और उसकी मां दोनों ने गर्भावस्था को जारी रखने की दृढ़ इच्छा व्यक्त की।

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