गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने में चार मिनट की देरी गिरफ्तारी को अमान्य नहीं करती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने में मामूली देरी के बावजूद गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा है, जो आपराधिक मामलों में प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की समयबद्धता पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक रुख को दर्शाता है। यह फैसला बलात्कार के एक मामले में शामिल 34 वर्षीय भाईंदर निवासी गुणवंत ताराचंद जैन द्वारा दायर याचिका से सामने आया।

जैन को 21 नवंबर को रात 10:56 बजे वर्सोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के तुरंत बाद। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी उसे गिरफ्तारी के चार मिनट बाद रात 11:00 बजे दी गई। जैन ने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि इस संक्षिप्त देरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार आरोपी के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए गिरफ्तारी के कारणों की तत्काल जानकारी देना आवश्यक है।

अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने शुरुआती फैसले में जैन का पक्ष लिया और चार मिनट की देरी के कारण गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। हालांकि, इस फैसले को 24 दिसंबर को डिंडोशी सत्र न्यायालय ने पलट दिया, जिसमें तर्क दिया गया कि परिस्थितियों के अनुसार देरी अनुचित नहीं थी, इसलिए गिरफ्तारी वैध है।

आगे कानूनी उपाय की मांग करते हुए जैन ने मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में ले जाया, जहां न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले ने मामले की सुनवाई की। अपने फैसले में न्यायमूर्ति गोखले ने कहा कि पुलिस ने कानूनी रूप से अनिवार्य गिरफ्तारी प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन किया है और मामूली देरी जैन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।

न्यायमूर्ति गोखले ने अपने फैसले में कहा, “गिरफ्तारी के आधार याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी के चार मिनट के भीतर बता दिए जाते हैं।” “याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है।”

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