अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला: हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जारी एलओसी को रद्द कर दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के सिलसिले में सीबीआई द्वारा रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और उनके पिता इंद्रजीत द्वारा 2020 में उनके खिलाफ जारी एलओसी के खिलाफ दायर याचिकाओं को अनुमति दे दी।

सीबीआई के वकील श्रीराम शिरसाट ने पीठ से अपने आदेश के क्रियान्वयन पर चार सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया ताकि एजेंसी उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर सके।

Video thumbnail

हालाँकि, हाई कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

READ ALSO  झूठी खबरों के दौर में सच हो गया शिकार: CJI चंद्रचूड़

राजपूत 14 जून, 2020 को उपनगरीय बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे।

जबकि मुंबई पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की और मामले की जांच शुरू की, राजपूत के पिता ने जुलाई 2020 में बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभिनेता की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया था।

बाद में मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दिया गया, जो तब से इसकी जांच कर रहा है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बालू खनन की ई-नीलामी रद्द करने के एनजीटी के आदेश को बरकरार रखा, कहा—अनियंत्रित खनन से नदी तंत्र को गंभीर खतरा, 'शून्य सहिष्णुता' होनी चाहिए

रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और उनके पिता के खिलाफ अगस्त 2020 में एलओसी जारी किए गए थे।

पिछले साल सितंबर में, हाई कोर्ट ने शौविक के खिलाफ जारी एलओसी पर अस्थायी निलंबन लगा दिया था, जिससे वह विदेश यात्रा कर सके।

2020 में, रिया और शोविक दोनों को राजपूत से संबंधित ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।

READ ALSO  झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका में देरी पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles