बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी 3 की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि वकीलों और जजों का मज़ाक उड़ाने का आरोप गंभीर नहीं है और न्यायपालिका ऐसे उपहास की आदी है।
यह याचिका एसोसिएशन फॉर एडिंग जस्टिस की ओर से अधिवक्ता चंद्रकांत गायकवाड़ ने दायर की थी। इसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक और गाने भाई वकील है को हटाने की मांग की गई थी, यह कहते हुए कि गाना वकीलों और न्यायपालिका की छवि को ठेस पहुँचाता है।
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकल की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील दीपेश सिरोया की दलीलें सुनीं। सिरोया ने कहा कि फिल्म में एक दृश्य में जजों को “मामू” कहा गया है, जो अपमानजनक है।

इस पर बेंच ने मुस्कुराते हुए कहा,
“हम पहले दिन से उपहास झेल रहे हैं। हमारी चिंता मत कीजिए।”
इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
फिल्म निर्माताओं ने अदालत को बताया कि इसी तरह की एक याचिका पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी दायर की गई थी, जिसे वहां भी खारिज कर दिया गया था।
याचिका खारिज होने के बाद अक्षय कुमार और अरशद वारसी अभिनीत जॉली एलएलबी 3 अब तय समय पर 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।