महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने शुक्रवार को 2024 विधानसभा चुनाव में नागपुर दक्षिण-पश्चिम सीट से उनकी जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
यह याचिका कांग्रेस प्रत्याशी प्रफुल्ल विनोद राव गुदाधे ने दायर की थी, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए गए थे। हालांकि, न्यायमूर्ति प्रविण पाटिल की अगुवाई वाली पीठ ने तकनीकी आधार पर याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के शारीरिक रूप से उपस्थित न होने के कारण याचिका कानूनन अपूर्ण थी—जबकि चुनाव याचिका दाखिल करते समय व्यक्तिगत उपस्थिति एक अनिवार्य शर्त है।
गुदाधे इस मुकाबले में फडणवीस से 39,710 वोटों के बड़े अंतर से हार गए थे। उनके वकील पवन दहत ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की जा रही है।

“यह खारिजी केवल तकनीकी आधार पर हुई है। हम सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने जा रहे हैं,” दहत ने फैसले के बाद कहा।
गुदाधे की याचिका के अलावा, हाईकोर्ट ने भाजपा विधायकों मोहन माटे, सुधीर मुनगंटीवार, देवराव भोंगले और कीर्तिकुमार भंगड़िया के खिलाफ दायर चार अन्य चुनाव याचिकाएं भी खारिज कर दीं। आदेशों की विस्तृत प्रतियां अभी लंबित हैं।