बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियन के पिता की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से 15 जून तक मांगा जवाब

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियन के पिता सतीश सालियन द्वारा दायर याचिका पर 15 जून तक हलफनामा दाखिल करे। याचिका में उन्होंने अपनी बेटी की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एस.वी. कोतवाल और न्यायमूर्ति एस.एम. मोडक की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

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सतीश सालियन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ “निर्मम बलात्कार और हत्या” की गई थी, और यह एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा थी जिसमें प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए मामले को दबाया गया।

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दिशा सालियन, जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत सहित कई चर्चित हस्तियों की मैनेजर थीं, की मृत्यु 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद हुई थी। मुंबई पुलिस ने प्रारंभिक जांच में इसे दुर्घटनावश मौत (ADR) मानते हुए मामला बंद कर दिया था।

गौरतलब है कि दिशा की मौत के छह दिन बाद, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत अपने बांद्रा स्थित आवास में मृत पाए गए थे, जिससे दोनों मामलों को लेकर व्यापक अटकलें शुरू हो गईं।

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याचिका में कहा गया है कि “मुंबई पुलिस ने मामले को आत्महत्या या दुर्घटना कहकर जल्दबाज़ी में बंद कर दिया, बिना फॉरेंसिक सबूत, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और चश्मदीद गवाहों पर उचित विचार किए।”

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