बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के मामले में त्वरित समाधान का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुंबई पुलिस को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। अदालत ने “तार्किक निष्कर्ष” तक पहुंचने के लिए जांच को तेजी से पूरा करने के महत्व पर जोर दिया।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति एस.जी. डिगे ने खंडपीठ की अध्यक्षता करते हुए पुलिस से आश्वासन प्राप्त किया कि 2022 में शुरू की गई जांच अगले चार सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी। पुलिस ने अदालत को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामले में दो नई धाराओं को जोड़ने के बारे में भी बताया:

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– धारा 3(1)(क्यू), जो किसी लोक सेवक को चोट पहुंचाने या परेशान करने के लिए झूठी या तुच्छ जानकारी प्रदान करने से संबंधित है।

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– धारा 3(1)(आर), अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य का जानबूझकर अपमान या धमकी देने से संबंधित है।

इन घटनाक्रमों के साथ, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी, 2025 तय की और जांच में देरी पर अपनी चिंता व्यक्त की। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की, “एफआईआर 2022 की है। हम कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, लेकिन इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने की जरूरत है।”

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वर्तमान में करदाता सेवा महानिदेशालय (DGTS) में अतिरिक्त आयुक्त के रूप में कार्यरत और महार अनुसूचित जाति से संबंधित समीर वानखेड़े ने अपने मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को हस्तांतरित करने की मांग की थी। वकील सना रईस खान द्वारा प्रस्तुत उनकी याचिका में पुलिस की निष्क्रियता का हवाला दिया गया, जिससे उन्हें और उनके परिवार को काफी परेशानी और अपमान हुआ।

अगस्त 2022 में गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी प्रारंभिक शिकायत में, वानखेड़े ने मलिक पर साक्षात्कारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी जाति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद मलिक के खिलाफ न तो कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही कोई आरोपपत्र दाखिल किया गया है, जिसके कारण वानखेड़े ने पुलिस पर उनके मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।

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