बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर मामले में आरोपी स्कूल ट्रस्टियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने के लिए एसआईटी की आलोचना की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में फंसे दो स्कूल ट्रस्टियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने के लिए मंगलवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) पर कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ के न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने पुलिस की स्पष्ट रूप से आरोपियों को पकड़ने में असमर्थता की आलोचना की, जबकि इसी तरह की परिस्थितियों में वे सामान्य रूप से तत्पर रहते हैं।

यह मामला, जिसका न्यायालय ने अगस्त में स्वतः संज्ञान लिया था, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर कस्बे में स्थित स्कूल के शौचालय के अंदर चार और पांच साल की दो छोटी लड़कियों के साथ एक पुरुष परिचारक द्वारा यौन उत्पीड़न से जुड़ा है। परिचारक अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में 23 सितंबर को पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई।

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इस घटना के जवाब में, महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल में यौन शोषण के आरोपों की गहन जांच करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। अध्यक्ष और सचिव के पद पर आसीन ट्रस्टियों को भी घटना की तुरंत सूचना न देने और लापरवाही बरतने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत आरोपी बनाया गया है।

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महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने पीठ को बताया कि प्रयासों के बावजूद, दोनों ट्रस्टी फरार हैं और उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन किया है। अदालत ने पुलिस के प्रयासों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हुए पूछा, “पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आखिर वे इन दोनों को क्यों नहीं पकड़ पाए हैं? क्या वे उनके अग्रिम जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं?”

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